नई दिल्ली. कामकाज को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने नई गाइडलाइन जारी की है. नई गाइडलाइन में 65 साल से ऊपर के लोग, गर्भवती महिलाएं और गंभीर बीमारियों से ग्रसित लोगों को ऑफिस ना जाने की सलाह दी गई है. इतना ही नहीं मंत्रालय ने सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशन, सफाई के लिए भी दिशा निर्देश जारी किए हैं. थूकने पर सड़क से लेकर ऑफिस तक हर जगह प्रतिबंध है.
जानिए ऑफिस जाने के लिए जरूरी गाइडलाइन
- ऑफिस के एंट्री गेट पर सैनिटाइजर डिस्पेंसर होना जरूरी है. साथ ही साथ थर्मल स्क्रीनिंग भी गेट पर ही होनी चाहिए.
- ऐसे लोगों को ही ऑफिस में एंट्री दी जाए जिनमें कोरोना वायरस के लक्षण ना दिखाई दे.
- 10 साल से कम उम्र के बच्चे किसी भी हालत में घर से बाहर ना निकले.
- ड्राइवरों को सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना के संबंध में जारी नियमों को हर हाल में पालन करना होगा.
- ऐसे ड्राइवर जो कंटेनमेंट जोन में रहते हैं उन्हें गाड़ियां चलाने की अनुमति नहीं होगी.
- गाड़ी के दरवाजों, स्टेयरिंग और चाभीयों को डिसइनफेक्ट करना जरूरी है.
- ऑफिस में केवल मास्क पहने लोगों की एंट्री होगी. पूरे वर्किंग टाइम में मास्क लगाना जरूरी होगा.
- ऑफिस टाइम के दौरान विजिटर्स की एंट्री कैंसिल होगी यानी विजिटर्स नहीं आ सकेंगे.
- बैठकों को करने की कोशिश वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करनी होगी.
- कोरोना वायरस के लक्षण और उसके बचाव के पोस्टर लगाना जरूरी है.
- ऑफिस जाने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के दिशा-निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा. पालन ना करने पर इसे आवश्यक कानूनों का उल्लंघन माना जाएगा.









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