लखनऊ. प्रदेश सरकार द्वारा सभी प्रकार के राशन कार्डों पर 15 से लेकर 26 अप्रैल 2020 तक की समय अवधि में 05 किलो ग्राम चावल प्रति यूनिट की दर से वितरित किया जायेगा जिसका कोई भी भुगतान ग्राहक से नही लिया जायेगा.
कोविड - 19 महामारी के दृष्टिगत घोषित प्रधान मन्त्री गरीब कल्याण अन्न योजना के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में खाद्यायुक्त ने पत्र लिखकर उसके अनुपालन के आदेश जारी किये हैं. 08 अप्रैल 20 को जारी पत्र संख्या - 1707 में उचित दर विक्रेताओ को आदेश के अनुपालन के लिलिए कहा गया है.
क्या हैं आदेश
1-माह-अप्रैल,म ई, जून 2020 उक्त योजना का चावल समस्त कार्डधारकों (अन्त्योदय एव पात्र गृहस्थी ) को प्रति यूनिट 05 किग्रा की दर से नि:शुल्क वितरण किया जाएगा.
2-वितरण के समय पूर्व में दिए गये निर्देशों के अनुसार सेनिटाइजर /साबुन /पानी रखा जाएगा. हाथ धोने के पश्चात ही ई-पोस मशीन का प्रयोग कराया जायेगा तथा सामाजिक दूरी का पूर्ण रूप से ध्यान अनिवार्य रखा जायेगा.
3-उचित दर दुकानों पर अन्दर व बाहर कम से कम 03 स्थानो पर यह स्पष्ट होगा कि समस्त कार्डधारकों को 05 किग्रा प्रति यूनिट चावल का वितरण किया जा रहा है.
4-प्रत्येक उचित दर दुकानों पर निर्वाध वितरण सुनिश्चित कराने एवं कालाबाजारी रोकने के लिए नियमित पर्यवेक्षणीय अतिरिक्त जिला स्तरीय अधिकारियों को नोडल अधिकारी नामित किया गया है. उक्त नामित अधिकारी समय समय पर निरीक्षण कर निगरानी करेगें. यदि कोई कोटेदार वितरण कार्य में अनियमितता बरतता है तो उसके विरूद्ध कठोरतम कार्यवाही करते हुए एफ आर आई की जा सकती है.
5-उचित दर दुकानों को नियमित रूप से सभी दिवसों में खोला जाना और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एवं प्रधानमंत्री गरीब व कल्याण अन्न योजना के सम्बन्ध में सूचनाओं का विधिवत प्रदर्शन सुनिश्चित किया जाएगा.
6-टोल फ्री नम्बर-1800-1800-150 को उचित दर दुकान पर अनिवार्य रुप से अंकित किया जायेगा.









[…] […]