लखनऊ. बिना हेलमेट दुपहिया वाहन चलाने के अगर आप शौकीन हैं तो यह खबर जरूर पढ़िए क्योंकि सरकार ने अब बिना हेलमेट वाहन चलाने वालों के लिए सख्ती बरतने का आदेश पुलिस को दे दिया है. नए आदेश के मुताबिक अगर बिना हेलमेट गाड़ी चला रहे हैं तो आपको 1000 रुपये का जुर्माना देना होगा.
सुबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद सरकार के प्रवक्ता एवं मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने सरकार की मंशा को मीडिया के सामने रखा. उन्होंने बताया कि सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के निर्माण एवं इस्तेमाल को प्रोत्साहन देने के लिए टैक्स में छूट देने का फैसला किया है जिसके लिए कुछ संशोधन किए गए हैं. उनके मुताबिक 1 लाख बनने वाले दुपहिया इलेक्ट्रॉनिक वाहन पर रोड टैक्स में सौ पर्सेंट की छूट और चौपाया वाहनों में 75 पर्सेंट की छूट दी गई है. उन्होंने जुर्माने का जिक्र करते हुए कहा कि राज्य कैबिनेट ने परिवहन विभाग में जुर्माने की राशि में वृद्धि का प्रस्ताव पारित किया है.
अब ऐसे लगेगा जुर्माना
- पार्किंग के लिए पहली बार जुर्माने के रूप में 500 पर दूसरी बार 15 सो रुपए लेने का प्रावधान किया गया है.
- सरकार के काम में बाधा डालने के लिए 2000 रुपये देने होंगे. गलत तथ्य छुपा कर लाइसेंस बनवाने पर 10000 रुपये जुर्माना देना होगा.
- बिना हेलमेट गाड़ी चलाने पर अब 1000 रुपये जुर्माना होगा.
- फायर बिग्रेड व एंबुलेंस को रास्ता नहीं देने वालों पर 10000 रुपये का जुर्माना का प्रावधान किया गया है.
यह भी लिया गया निर्णय
सिद्धार्थ नाथ सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि सेना और अर्धसैनिक बलों के शहीद की पत्नी एवं आश्रितों को राज्य सरकार की तरफ से अब 50 लाख की आर्थिक सहायता दी जाएगी पहले यह राशि 25लाख थी.








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