सहारनपुर. लॉक डाउन 4.0 में केंद्र सरकार के दिशा निर्देश के बाद से देर रात राज्य सरकार ने छूट के दायरे को बढ़ा दिया है जिसको जारी रखते हुए जिलाधिकारी सहारनपुर अखिलेश सिंह ने इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकानों और किताबों की दुकानों को खोलने की अनुमति दी है.
जिला अधिकारी अखिलेश सिंह की अनुमति के अनुसार सभी दुकानों को दिनों की व्यवस्था के अनुसार खोला जाएगा. कहने का मतलब है कोई भी दुकान लगातार नहीं खुलेगी, उनके खुलने के दिन प्रशासन ने तय किया है जिसकी विधिवत सूची भी जारी कर दी है.

सुबह 7:00 बजे से 12:00 बजे तक दी गई इस अनुमति में पुस्तक विक्रेताओं को

और इलेक्ट्रॉनिक्स के विक्रेताओं को शामिल किया गया है साथ ही आवश्यक वस्तुओं के विक्रेताओं को भी छूट दी गई है.

जिलाधिकारी ने अपने आदेश में विक्रेताओं को लॉक डाउन संबंधी नियमों का पालन करने के लिए कहा है. मसलन सैनिटाइजर, मास्क आदि का प्रयोग.

जिलाधिकारी ने अपने आदेश में कंटेनमेंट जोन और हॉटस्पॉट एरिया में पूरी बंदी रखने के निर्देश दिए हैं. इतना ही नहीं उन्होंने कहा है कि यदि कोई व्यक्ति हॉटस्पॉट एरिया या कंटेनमेंट एरिया से संबंधित है तो वह कार्य पर नहीं जा सकेगा ना ही दुकानदार उसको बुला सकेंगे.
गौरतलब है कि देर रात प्रदेश सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के मुताबिक दुकानों को खोलने की अनुमति सशर्त दी गई है.
मिठाई की दुकान खुलेगी लेकिन वहां बैठकर नहीं खाया जा सकेगा. रेस्टोरेंट से केवल होम डिलीवरी की जा सकेगी. सब्जी और फल विक्रेताओं के लिए पहले से ही सरकार ने दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं इसके मुताबिक डिस्टेंस का पालन करते हुए फल और सब्जी विक्रेता अपने सामान को बेच सकेंगे. इतना ही नहीं किरयाना की दुकानों को भी सशर्त समय अनुसार खोला जा रहा है.




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आपकी बेबाक पत्रकारिता के तो सहारनपुर वाले कायल हैं
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