लखनऊ. कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते प्रभाव के बीच आज देश को खोलने का पहला कदम सरकार ने उठा दिया है. सरकार की घोषणा के बाद आज से देश में कई चीजे खुल जाएंगी. 30 तारीख को केंद्र सरकार ने लॉक डाउन को 30 जून तक बढ़ाने का निर्णय लिया था जिसके बाद रविवार को उत्तर प्रदेश सरकार ने काफी छूट के साथ प्रदेश में लॉक डाउन 30 जून तक जारी कर दिया था. प्रदेश सरकार ने लॉक डाउन को अनलॉक फर्स्ट के नाम से संबोधित किया और इसमें मिलने वाली राहत का जिक्र किया. आइए जानिए आज से क्या क्या छूट मिलेगी.
सरकारी दफ्तर खुलेंगे
नए लॉक डाउन में सरकारी दफ्तरों को खुले जाने की अनुमति है. कुछ शर्तों के साथ शिप्टों का निर्धारण किया गया है. सभी कार्यालय तीन शिफ्ट में कार्य करेंगे. पहली शिफ्ट सुबह 9:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक, दूसरी 10:00 बजे से शाम 6:00 बजे तक और तीसरी शिफ्ट सुबह 11:00 बजे से शाम 7:00 बजे तक होगी.
समय की पाबंदी के साथ खुलेगा बाजार
प्रदेश में नए लॉक डाउन में समय की पाबंदी के साथ सभी बाजारों को खोलने की अनुमति दी गई है. सुबह 9:00 बजे से रात 9:00 बजे तक बाजारों को खोला जा सकेगा. इतना ही नहीं प्रदेश में सुपर मार्केट को भी खोलने की अनुमति है. इसके लिए सोशल डिस्टेंसिंग और बचाव के नियमों का पालन करना होगा. ग्रामीण क्षेत्र के साप्ताहिक बाजारों को भी खोलने की अनुमति दी गई है.
ब्यूटी पार्लर और सैलून भी खुलेंगे
प्रदेश में ब्यूटी पार्लर और सैलून को खोलने की परमिशन दी गई है. ब्यूटी पार्लर में और सैलून में काम करने वालों के चेहरे पर फेस शिल्ड और हाथ में ग्लव्स पहनना अनिवार्य होगा. इतना ही नहीं बाल काटने की कंडीशन में एक बार यूज कपड़ा दोबारा यूज नहीं किया जाएगा.
कंटेनमेंट जॉन
कंटेनमेंट जॉन में किसी प्रकार की गतिविधि की इजाजत नहीं होगी यानी पूर्व की तरह ही कंटेनमेंट जॉन इस बार भी प्रतिबंधित रहेंगे. केवल आवश्यक गतिविधियां प्रशासन की अनुमति से की जा सकेंगी.
केंद्र सरकार का आदेश ही उत्तर प्रदेश सरकार का आदेश है
- लॉक डाउन 5 अनलॉक वन के नाम से जाना जाएगा.
- सरकार ने अनलॉक वन की गाइडलाइन जारी की
- 1 जून से 30 जून तक अनलॉक का ऐलान
- एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए पास की जरूरत नहीं
- 8 जून से शर्तों के साथ धार्मिक स्थल खुलेंगे
- जुलाई में स्कूल खोलने पर फैसला लिया जाएगा
- 30 जून तक नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा
- रात 9:00 बजे से सुबह 5:00 बजे तक कर्फ्यू रहेगा
- होटल रेस्टोरेंट 8 जून से खुलेंगे
- कंटेनमेंट जून 30 जून तक बंद रहेंगे
- जिम, स्विमिंग पूल खोलने पर अभी फैसला नहीं लिया
- सार्वजनिक जगहों पर मास्क लगाना जरूरी होगा
- सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा
- अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 लोग शामिल हो सकेंगे
- शादियों में अधिकतम 50 मेहमान शामिल हो पाएंगे
- सार्वजनिक स्थल पर थूकना अपराध माना जाएगा
- 8 जून से मॉल शॉपिंग सेंटर खुलेंगे
- पब्लिक पैलेस में पान मसाला खाना बैन
- मास गैदरिंग नहीं होने दी जाएगी









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