लखनऊ. लॉक डाउन के चौथे चरण की शुरुआत के बाद से केंद्र सरकार के निर्देशानुसार योगी सरकार ने सोमवार की देर रात प्रदेश के लिए गाइडलाइन जारी कर दी. नई गाइडलाइन के मुताबिक पूर्व की तरह ही कई विषयों पर पाबंदियां रखी गई जबकि कुछ में ढील भी दी गई है. स्कूल, कॉलेज, मेट्रो हवाई सेवा पहले की तरह प्रतिबंधित रहेंगे जबकि साप्ताहिक बाजार मिठाई की दुकानें शर्तों के साथ खोलने की अनुमति दी गई है.
यह जान लेते हैं कि लोग डाउन के चौथे चरण में क्या खुलेगा और क्या प्रतिबंधित रहेगा
-घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ान पहले की तरह ही प्रतिबंधित रहेंगे
-मेट्रो ट्रेन नहीं चलाई जाएगी -सिनेमा हॉल,शॉपिंग मॉल, जिम, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार एवं सभागार, असेंबली हॉल और इसी तरह की खुले स्थान को खोलने की इजाजत नहीं होगी.
- स्कूल कॉलेज शैक्षिक प्रशिक्षण कोचिंग संस्थान लॉक डाउन के चौथे चरण में बंद रहेंगे
- होटल और सत्कार सेवाएं आम लोगों के लिए बंद रहेंगे
- सभी सामाजिक,राजनीतिक, खेल मनोरंजन, शैक्षिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रम या अन्य सामूहिक गतिविधियां चौथे चरण में भी बंद रहेंगे.
- सभी धार्मिक स्थल, पूजा स्थल आम लोगों के लिए बंद रहेंगे. -जुलूस और धरने प्रदर्शन पर रोक रहेगी.
- शाम 7:00 बजे से सुबह 7:00 बजे तक किसी भी व्यक्ति या वाहन का आवागमन पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा केवल जरूरी सेवाओं यानी मेडिकल सेवाओं की छूट रहेगी.
- सभी जिला अधिकारी जिले में धारा 144 लागू करेंगे.
- राज्यों की आपसी सहमति के साथ यात्रा वाहनों एवं बसों का अंतरराज्जीय आवागमन प्रतिबंधित रहेगा इसके संबंध में सरकार ने बाद में फैसला करने के लिए कहा है.
- पूरे प्रदेश में जो भी दुकान खुलेगी दुकानदारों को मास्क लगाना होगा या फेस कवर का उपयोग करना होगा. साथ ही साथ ग्लबज का इस्तेमाल आवश्यक होगा. दुकानदार को दुकान में सैनिटाइजर की व्यवस्था करनी होगी जिससे आने वाले सभी लोगों को संक्रमण से बचाया जा सकेगा. सरकारी निर्देशानुसार यदि ग्राहक मास्क नहीं पहना है तो उसे समान नहीं बेचा जाएगा.
- सभी बाजारों को इस तरह से खोला जाएगा कि हर दिन अलग-अलग बाजार खुले और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सभी निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जा सके सरकार ने इस बाबत जिला प्रशासन स्थानीय व्यापार मंडल के साथ बातचीत कर व्यवस्था बनाने के लिए विस्तृत आदेश जनपद स्तर पर जारी करेगा.
- ग्रामीण क्षेत्रों और नगर पालिका क्षेत्र में कंटेनमेंट जोन के बाहर सभी दुकानों को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ खोलने की अनुमति होगी.
- सब्जी मंडी के समय में परिवर्तन किया गया है. सब्जी मंडी सुबह 4:00 बजे से 7:00 बजे तक खुलेगी जब की मंडी का रिटेल वितरण सुबह 6:00 बजे से 9:00 बजे तक होगा. फल सब्जी मंडियों को बड़े और खुले स्थान पर स्थापित करने के निर्देश देते हुए सरकार ने सुबह 8:00 बजे से शाम 6:00 बजे तक सामान्य लोगों के लिए खोलने की अनुमति दी है.
- शहरी क्षेत्रों में किसी भी तरह की साप्ताहिक मंडी पर प्रतिबंध रहेगा जबकि ग्रामीण क्षेत्र में साप्ताहिक मंडी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ लगाने की अनुमति सरकार ने दी है. मिठाई की दुकान खोली जा सकेंगी, रेस्टोरेंट भी खोले जा सकेंगे लेकिन केवल बेचने का कार्य होगा दुकान में बैठकर खाने पीने की अनुमति नहीं दी जाएगी.
- बरात घरों को खोलने की परमिशन सरकार ने दी है लेकिन शादी के लिए पूर्व अनुमति की जरूरत होगी इसके साथ ही सरकार ने 20 लोग से अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर प्रतिबंध रखा है.
- नर्सिंग होम एवं प्राइवेट अस्पतालों को मेडिकल इमरजेंसी और आवश्यक ऑपरेशन हेतु स्वास्थ्य विभाग की अनुमति और समस्त सुरक्षा उपकरण और प्रशिक्षण के बाद खोलने की परमिशन दी जाएगी.
- पूरे प्रदेश में चार पहिया वाहन पर ड्राइवर समेत कुल 3 व्यक्तियों को चलने की अनुमति होगी. यदि परिवार में दो बच्चे हैं तो उन्हें अतिरिक्त छूट दी जा सकेगी.
- बाइक टू व्हीलर पर केवल एक ही व्यक्ति को चलने की अनुमति होगी. यदि बाइक सवार के पीछे महिला बैठी है तो इसके लिए अनुमति लेने की आवश्यकता होगी.बाइक सवार सभी व्यक्तियों को हेलमेट पहनना जरूरी होगा.
- ऑटो रिक्शा थ्री व्हीलर में ड्राइवर के अलावा केवल दो व्यक्तियों के चलने की अनुमति सरकार ने दी है. साथ ही सरकार ने कहा है कि ऐसे वाहनों में सभी यात्रियों को फेस मास्क और फेस कवर पहनना अनिवार्य होगा.
- नोएडा, गाजियाबाद में दिल्ली के हॉटस्पॉट एरिया के लोगों के अलावा अन्य लोगों के आने जाने की छूट रहेगी.
- प्रिंटिंग प्रेस और ड्राई क्लीनर्स आदि की दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है. स्ट्रीट वेंडर पटरी व्यवसाई को अपना कार्य करने की अनुमति होगी लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग और फेसमास्क कवर के प्रयोग को आवश्यक रखा गया है.
यह सभी गाइडलाइन राज्य सरकार द्वारा जारी की गई है. जिसके बाद आम लोगों को राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है.




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