सहारनपुर.लॉक डाउन में आवश्यकता को देखते हुए जिलाधिकारी सहारनपुर अखिलेश सिंह ने 22 अप्रैल को जारी अपने आदेश में आंशिक संशोधन किया है.
दरअसल पूर्व में जारी आदेश में सब्जी, फल, किराना की दुकानों को ही सुबह 6:00 से 9:00 बजे तक खोलने की इजाजत दी गई थी. लेकिन ब्रेड, बंद, रस, समेत बेकरी से जुड़ी हुई वस्तुओं की जरूरत महसूस की जा रही थी जिसके चलते जिलाधिकारी कार्यालय से मीमो/ दैवीय आपदा दिनांक 22 अप्रैल 2020 में आंशिक संशोधन किया गया. प्रेस रिलीज के अनुसार अब सब्जी, फल ,किराना की दुकान के अलावा बेकरी और बेकरी से निर्मित उत्पादों की सुविधा भी सुबह 6:00 बजे से 9:00 बजे तक उपलब्ध रहेगी. इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाना अनिवार्य होगा.
इसके अलावा जिलाधिकारी अखिलेश ने सभी जनपद वासियों से अपील की कि सुबह 6:00 से 9:00 की अवधि में भी अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकले. जिससे टोटल लॉक डाउन का पालन कराए जा सके. उन्होंने कहा कि यह जनपद वासियों और उनके परिवार के हित में होगा.




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