सहारनपुर. ब्लॉक डाउन की तमाम शक्तियों के पालन के बाद भी नए मामले सामने आने से जिला प्रशासन ने और सख्ती बरतने का निर्णय लिया है इस संबंध में जिलाधिकारी ने जानकारी भी दी है
जिलाधिकारी अखिलेश सिंह ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि जनपद सहारनपुर में विगत कई दिनों में कोरोना संक्रमण से पोजिटिव हुये व्यक्तियों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है एवं वर्तमान में जनपद के कुल 86 व्यक्ति कोरोना संक्रमण से प्रभावित है.उन्होंने कहा कि जनपद की सभी पांच तहसीलों में कुछ भाग को हाॅट-स्पाॅट के रूप में चिन्हित किया गया है, जिसमें भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय की गाइड लाईन्स के अनुसार कन्टेनमेन्ट की कार्यवाही करायी जा रही है.
जिलाधिकारी ने बताया कि जिला स्तरीय मैनेजमेंट कमेटी के निर्णय के बाद कंटेनमेंट एरिया किसी भी नई गतिविधि के लिए कोई जगह नहीं रखी गई है. उन्होंने बताया की हॉटस्पॉट एरिया में जैसे राशन और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही थी वैसे ही कराई जाती रहेंगी. लेकिन किसी प्रकार की नई गतिविधि को नहीं करने दिया जाएगा. लॉक डाउन के अनुपालन के लिए और सख्ती बरती जाएगी.
कंटेनमेंट को लेकर क्या है भारत सरकार का आदेश
कंटेनमेंट को लेकर गृह मंत्रालय भारत सरकार ने 15 अप्रैल 2020 को एक आदेश जारी किया था. आदेश में यह लिखा गया कि दिनांक 20 अप्रैल 2020 से कुछ गतिविधियां अनुमन्य की जा सकती हैं माने अनुमति दी जाएगी. लेकिन उक्त गतिविधियां कंटेनमेंट जोन के अंदर अनुमन्य नहीं होंगी. कहने का तात्पर्य यह है कि जो भी जनपद के हॉटस्पॉट एरिया है वहां पर भारत सरकार के आदेश अनुसार कोई भी नई गतिविधि लागू नहीं होगी ना ही कोई नया कार्य होगा.
सहारनपुर के लिए क्यों खास है यह आदेश
गृह मंत्रालय का यह आदेश सहारनपुर के लिए बहुत खास है क्योंकि जनपद की प्रत्येक तहसील का कोई ना कोई भाग कोरोना संक्रमण से प्रभावित है. इतना ही नहीं जनपद के 11 थाना क्षेत्र संक्रमण से प्रभावित है. यही कारण है कि जिला आपदा प्रबंधन समिति की बैठक में विचार करने के बाद सहारनपुर में पिछले कुछ दिनों में संक्रमण की स्थिति को देखते हुए कोई भी नई गतिविधि ना शुरू जाने किए जाने का फैसला किया गया है. जिला प्रशासन ने माना है कि यदि कोई नई गतिविधि शुरू की जाती है तो यह जनपद के लोगों के हित में नहीं होगा.
कंटेनमेंट एरिया में लोगों को कैसे मिलेगी सुविधा
जिलाधिकारी के अनुसार सहारनपुर में शुरू से चली आ रही गतिविधियां जारी रहेंगी. दैनिक आवश्यकताओं की आपूर्ति जैसे दूध, दवा, फल, सब्जी, किराना आदि की व्यवस्था प्रशासन लोगों को उपलब्ध कराएगा. साथ ही साथ जिलाधिकारी ने कहा है कि समय-समय पर इस संबंध में पूर्व में जारी आदेश में शामिल गतिविधियां क्रियाकलाप ही अनुमन्य होंगे. नए क्रियाकलाप एवं गतिविधि की अनुमति नहीं होगी.

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