सहारनपुर/उत्तर प्रदेश. कोरोना वायरस के संक्रमण के प्रभाव को देखते हुए देश में लॉक डाउन है. हालांकि 8 जून से इसका नाम बदलकर अनलॉक वन कर दिया गया है जिसका कारण देश को तीन चरणों में खोला जाना है. इसके लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा जिलाधिकारी को अपने विवेक से फैसला लेने की अनुमति दी गई है. इसी के चलते बुधवार को शादी विवाह और रेस्टोरेंट को लेकर जिलाधिकारी अखिलेश सिंह ने नए आदेश जारी किए.
विवाह के लिए जारी आदेश क्या कहते हैं?
- नए आदेश के मुताबिक सहारनपुर नगर में सिटी मजिस्ट्रेट और देहात क्षेत्रों में एसडीएम के द्वारा शादी विवाह की अनुमति दी जाएगी.
- अब अनुमति के लिए नाम की सूची या कोविड-19 टेस्ट रिपोर्ट की जरूरत नहीं होगी बल्कि केवल संख्या देनी होगी.
- शादी के लिए लड़का और लड़की पक्ष द्वारा अलग-अलग अनुमति की जरूरत नहीं होगी केवल शादी के स्थान के आयोजन की अनुमति काफी रहेगी जिनमें लड़का लड़की पक्ष के विवरण अंकित होंगे.
- शादी विवाह में आमंत्रित अतिथियों के थर्मल स्क्रीनिंग या सैनिटाइजिंग की व्यवस्था होटल प्रबंधक, वेंकट हॉल या फिर फार्म हाउस के प्रबंधकों को करनी होगी.
- बिना थर्मल स्क्रीनिंग के किसी भी मेहमान को वैवाहिक स्थल में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी. इसके लिए जिम्मेदारी प्रबंधकों को सौंपी गई है.
- विवाह में अधिकतम 30 लोगों के शामिल होने की अनुमति होगी जो लड़का और लड़की पक्ष की कुल संख्या होगी.
- यदि शादी घर पर आयोजित की जा रही है ऐसे में थर्मल स्क्रीनिंग की कोई भी बाध्यता नहीं होगी.
रेस्टोरेंट और होटल को लेकर गाइडलाइन
- जिलाधिकारी अखिलेश सिंह ने रेस्टोरेंट और होटल को लेकर भी गाइडलाइन जारी की है. नई गाइडलाइन के मुताबिक
- होटल और रेस्टोरेंट के खुलने का समय सुबह 9:00 बजे से रात 8:30 बजे तक होगा. इसके साथ ही बंदिश लगाई गई है कि होटल या रेस्टोरेंट प्रबंधक की जिम्मेदारी होगी कि वह रात्रि 9:00 बजे से पहले अपने स्टाफ को घर तक पहुंचना सुनिश्चित करें.
- रेस्टोरेंट में बैठने की व्यवस्था ऐसी करनी होगी जिससे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सके इतना ही नहीं एक समय में कुल क्षमता के आधे लोग ही रेस्टोरेंट में बैठ पाएंगे.










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