SUBHASH KASHYAP
सहारनपुर/ उत्तर प्रदेश. कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते देश में 4 चरणों में लॉकडाउन किया गया. उसके बाद पांचवें चरण में कंटेनमेंट एरिया में 30 जून तक लॉकडाउन रखा गया. बाकी देश को धीरे-धीरे तीन चरणों में खोले जाने का प्रावधान किया गया. पहले चरण के तहत कई व्यवसायिक प्रतिष्ठानों और उद्योगों को खोला जा चुका है जबकि कुछ पर भी प्रतिबंध जारी है.
वीरवार को जिलाधिकारी अखिलेश सिंह ने दवा व्यापार से जुड़े लोगों के लिए नया आदेश जारी किया. इस आदेश के मुताबिक सर्दी, खांसी, जुकाम या सांस लेने की तकलीफ होने पर सीधे-सीधे मेडिकल स्टोर से दवा नहीं मिल सकेगी. कहने का मतलब है कि जब तक आपके पास पर्चा नहीं होगा तब तक आपको दवाई नहीं मिल पाएगी. सुरक्षा के दृष्टिकोण को अपनाते हुए जिलाधिकारी ने जनपद के सभी दवा व्यापारियों के लिए नया आदेश जारी किया है.
क्या है आदेश
जिलाधिकारी अखिलेश सिंह के मुताबिक
- दवा दुकान खोले जाने के बाद दुकान के अंदर सैनिटाइजेशन और साफ-सफाई जरूर की जाए.
- हर दवा दुकान पर मास्क और सैनिटाइजर भारत सरकार द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार ही बेचे जाएं.
- हर दवा दुकान के काउंटर पर एक सेनीटाइजर की बोतल रखना जरूरी है.
- ग्राहक दवा लेने से पहले अपने हाथों को सैनिटाइजर से साफ करेंगे.
- बिना मास्क के दवा लेने आने वाले ग्राहकों को दवाई नहीं देने के आदेश हैं. इतना ही नहीं अगर कोई विशेष परिस्थिति बनती है तो ग्राहक को अपने पास से मास्क उपलब्ध कराया जाए.
- सर्दी, खांसी, जुकाम तथा साथ लेने की तकलीफ है तो दवा विक्रेता सीधे दवाई रोगी को नहीं देंगे इसके लिए चिकित्सक का पर्चा होना अनिवार्य हैं.
- दवा दुकानों पर ग्राहकों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग का हर हाल में पालन कराया जाना जरूरी होगा.
जिलाधिकारी ने अपने आदेश में इस बात के लिए भी जोर देकर कहा है कि यदि किसी भी रूप में संबंधित आदेशों का उल्लंघन किया जाता है तो विक्रेता के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.






Add Comment