नई दिल्ली. देश में इस समय कोरोना संक्रमण का साढे पांच लाख से भी ऊपर मामला पहुंच चुका है. दिन प्रतिदिन खतरा बढ़ता जा रहा है. जिसके बावजूद केंद्र सरकार ने अनलॉक टू घोषणा कर दी जिसके लिए जरुरी गाइड लाइन भी तय कर दी गई है.
पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में देश को संबोधित करते हुए 28 जून को कहा था कि लॉकडाउन से ज्यादा सावधानी अनलॉक के दौरान बरतनी होगी. उन्होंने कहा था इस अनलॉक की अवधि में दो बिंदुओं पर ध्यान देना होगा-कोरोनावायरस को हराने और अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का. अनलॉक का जिक्र करते हुए पीएम ने कहा था की इस अवधि के दौरान बाहर निकलते समय लॉक डाउन की अवधि से अधिक सतर्क रहना होगा.उन्होंने कहा हमेशा याद रखें अगर आप मास्क नहीं पहने रखते और अन्य सावधानियां नहीं करते तो आप अपने साथ दूसरों को खासकर घर में बुजुर्गों और बच्चों को भी खतरे में डाल रहे हैं. पीएम यहीं नहीं रुके उन्होंने चुनौतियों के बावजूद नए लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आशा जताई.उन्होंने कहा देश नई उड़ान भरेगा और नई ऊंचाइयों को छुएगा.
लोक डॉन को कई राज्यों ने पहले ही 31 जुलाई तक बढ़ा दिया है.
लॉक डाउन करने वाले राज्य झारखंड, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु हैं. लॉकडाउन 4.0 की मियाद समाप्त हो रही है अभी से देश में दूसरा ताला खोल दिया जाएगा.
केंद्र सरकार की गाइड लाइन क्या है
केंद्र सरकार की नई गाइडलाइन के मुताबिक रात के 10:00 बजे से सुबह 5:00 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा और इस दौरान लोगों की आवाजाही पर पूरी तरह रोक रहेगी. केवल जरूरी गतिविधियों के लिए छूट होगी. 31 जुलाई तक स्कूल कॉलेज और शिक्षण संस्थान में तालाबंदी रहेगी. मेट्रो रेल सिनेमा हॉल स्विमिंग पूल जिम प्रमाण भी बंद रहेंगे.
सभी प्रकार की राजनीतिक, सामाजिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्य पर, बढ़ी सभाओं पर रोक पहले की तरह चलती रहेगी. विवाह में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा. कंटेनमेंट जोन के बाहर केंद्रीय और राज्य के प्रशिक्षण संस्थानों को 15 जुलाई से काम करने की अनुमति दी जाएगी जिसके लिए मानक परिचालन प्रक्रिया(SOP)यानी एसपी कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी किया जाएगा.
अनलॉक-2′ के दिशानिर्देश
कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन का सख्ती से पालन किया जायेगा.
कंटेनमेंट जोन में केवल आवश्यक गतिविधियों की इजाजत दी गयी है.
अनलॉक-2 की गाइडलाइन के अनुसार सार्वजनिक जगहों, कार्यस्थलों पर और परिवहन के इस्तेमाल के दौरान फेस कवर या मास्क पहनना अनिवार्य है.
सार्वजनिक जगहों पर थूकने पर पूरी पाबंदी है.
सामाजिक/राजनीतिक/खेल/मनोरंजन/शैक्षणिक/सांस्कृतिक/धार्मिक कार्य और अन्य बड़ी सभाओं पर रोक जारी रहेगी.
विवाह जैसे समारोह में भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा.
कंटेनमेंट जोन के बाहर केंद्रीय और राज्य के प्रशिक्षण संस्थानों को 15 जुलाई से कार्य करने की अनुमति दी जायेगी. जिसके लिए मानक परिचालन प्रक्रिया (SOP) कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी किया जायेगा.
सभी स्कूल और कॉलेज 31 जुलाई तक बंद रहेंगे.
ऑनलाइन और दूरस्थ शिक्षा की अनुमति होगी और उन्हें बढ़ावा दिया जाएगा.
unlock 2.0 के दौरान अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा, मेट्रो रेल, सिनेमाघर, जिम, बार रहेंगे बंद.
घरेलू उड़ानों और यात्री ट्रेन सेवाओं को अनलॉक 2 में चरणबद्ध तरीके से बढ़ाया जाएगा.
पूरे देश में रात दस बजे से लेकर सुबह पांच बजे तक रात का कर्फ्यू unlock 2.0 में भी लगा रहेगा, केवल जरूरी सेवाएं उससे बाहर होंगी.
कोविड-19 निरूद्ध क्षेत्रों में लॉकडाउन 31 जुलाई तक प्रभावी रहेगा, जिला प्रशासन जोन का निर्धारण करेगा.




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