नई दिल्ली. केंद्र सरकार के गाइडलाइन के मुताबिक आज पूरे देश में अनलॉक 2 की शुरुआत हो चुकी है जिसके लिए केंद्र सरकार ने और राज्य सरकारों ने गाइडलाइंस जारी की है. अनलॉक के दौरान आमतौर पर वह नियम जो हर नागरिक को मानना होगा. उसे संक्षेप में हमने आपके सामने रखने की कोशिश की है इसके मुताबिक
- पब्लिक पैलेस कार्यस्थल या फिर यात्रा के दौरान फेस को कवर करना अनिवार्य होगा
- दो लोगों के बीच कम से कम 6 फीट की दूरी यानी 2 गज की दूरी सार्वजनिक स्थल पर बनाए रखनी होगी.
- दुकानदारों को भी फिजिकल डिस्टेंसिंग बनाना जरूरी होगा. बड़ी संख्या में भीड़ के रूप में इकट्ठा होना पूरी तरह से मना है.
- शादी विवाह में अनुमति के बाद 50 लोगों से अधिक मेहमान नहीं शामिल हो सकते.
- अंतिम संस्कार के दौरान अधिकतम 20 लोगों को शामिल होने की अनुमति है. सार्वजनिक स्थल पर थूकना कानूनी अपराध है जिसके लिए राज्य सरकार के या केंद्र शासित प्रदेश के कानून के मुताबिक जुर्माना वसूल किया जाएगा.
- सार्वजनिक स्थलों पर शराब पीना, पान खाना, गुटखा खाना या फिर तंबाकू खाना पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा.
इसके अलावा केंद्र सरकार ने कार्य स्थलों पर भी नियम बनाए हैं जिनके मुताबिक
- वर्क फ्रॉम होम को फॉलो करने के लिए कहा गया है. औद्योगिक निर्धारण के तहत कार्य के घंटों को ऑफिसों में कार्यस्थल पर दुकानों में बाजारों में और इंडस्ट्री में पालन करने के लिए कहा गया है.
- थर्मल स्क्रीनिंग, हाथ धोना और सैनिटाइज करना इसके साथ ही कार्यस्थल पर आने और जाने के स्थान पर सैनिटाइजर की व्यवस्था करना अनिवार्य होगा.
- कार्यस्थल सामान्य सुविधा और सभी प्वाइंट्स पर जहां पर मानवीय संपर्क हो सकता है जैसे दरवाजों के हैंडल, सभी को शिफ्ट के अनुसार सैनिटाइज करना होगा.
- कार्यस्थलों पर कर्मकारों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा. इसके साथ ही शिफ्ट के बीच में भी अंतर रखना होगा.
- लंच ब्रेक के समय स्टाफ के बीच में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य होगा.
कानून का पालन नहीं करने पर सजा का प्रावधान है. जिसके मुताबिक
लॉकडाउन के दिशा निर्देशों के उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 तथा भारतीय दंड विधान की धारा 188 में दिए गए प्रावधानों के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी इस संबंध में सभी जिलों के जिलाधिकारियों को कठोरता से कानून के अनुपालन कराए जाने के आदेश दिए गए हैं.





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