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एक्सक्लूसिव

जिलाधिकारी ने अनलॉक-1 पर अपने सभी आदेश में बदलाव कर अब कौन सी नई व्यवस्था लागू की, जिसका आप पर सीधा असर होगा

देहरादून/उत्तराखंड. देश में लोक डाउन के बाद अनलॉक वन की शुरुआत की गई. पांचवें चरण में देश को तीन चरणों में खोलने की बात रखते हुए सरकार ने अनलॉक 1 शुरू किया जिसके तहत देश को तालाबंदी से मुक्ति दिलाने की कोशिश जारी हुई. इसी क्रम में उत्तराखंड सरकार ने भी कोविड-19 के नियंत्रण के लिए तालाबंदी की क्रमवार समाप्ति संबंधी आदेश दिए जिसके अनुपालन में जिलाधिकारी देहरादून ने समय-समय पर कई आदेश जारी कर व्यवस्था को सुचारू रूप से और नियंत्रित ढंग से संचालित रखने का निर्णय लिया.


लेकिन 23 जून को जिलाधिकारी देहरादून डॉ आशीष कुमार श्रीवास्तव में अपने सभी आदेशों पर संशोधन करते हुए नए आदेश जारी कर दिए जो सीधे-सीधे आम आदमी को प्रभावित करते हैं.

क्या है जिलाधिकारी के नए आदेश

जिलाधिकारी डॉ आशीष कुमार श्रीवास्तव के नए आदेश के मुताबिक

देहरादून क्षेत्र में कंटेनमेंट जोन को छोड़कर प्रतिदिन 5:00 से सामान्य गतिविधियां शुरू हो जाएंगी.

स्थानीय बाजारों को रात 8:00 बजे तक खोलने की अनुमति होगी.

व्यवहार के समय में मानक संचालन कार्य विधियों सामाजिक दूरी अपनाने तथा मास्क का उपयोग अनिवार्य होगा.

रात 8:00 बजे से लेकर अगले दिन सुबह 5:00 बजे तक सभी गैर जरूरी गतिविधियां बंद रहेंगी जिसका कड़ाई से अनुपालन कराया जाएगा.

देहरादून नगर निगम क्षेत्र, छावनी परिषद, गढ़ी कैंट, क्लेमेंट टाउन आदि जगहों पर सभी प्रतिष्ठानों, कार्यालयों बैंक और निजी कार्यालयों को अब शनिवार को खोले जाने की अनुमति होगी.

स्थानीय बाजारों में लॉकडाउन से पहले की तरह ही साप्ताहिक बंदी रहेगी.

साप्ताहिक बंदी के लिए दिनों का निर्धारण सिटी मजिस्ट्रेट, उप जिलाधिकारी, सहायक श्रम आयुक्त अपने अपने स्तर से जारी करेंगे.

आदेश के उल्लंघन पर क्या कार्रवाई होगी

जिलाधिकारी डॉ आशीष कुमार श्रीवास्तव के आदेश में कहा गया है कि

” नए आदेशों के उल्लंघन की स्थिति में आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 व उत्तराखंड एपिडेमिक डिजीज कोविड-19 रेगुलेशंस 2020, एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1807 और भारतीय दंड संहिता के साथ अन्य धाराओं पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी.”