लखनऊ. उत्तर प्रदेश को चरणबद्ध तरीके से खोलने के लिए अनलॉक वन का प्लान तैयार कर लिया गया है. सरकार ने शनिवार को आवश्यक गाइडलाइन जारी कर दिया है. सरकार की ओर से अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने पूरी गाइडलाइन विस्तृत रूप से मीडिया के सामने रखी.
क्या रहा खास
नई अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी के मुताबिक नई गाइडलाइन जारी करने से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक, प्रमुख सचिव गृह विभाग और स्वास्थ्य विभाग के साथ उच्च स्तरीय बैठक की और जरूरी दिशानिर्देशों साझा किया.
अवस्थी के मुताबिक भारत सरकार के मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के अनुरूप दिशा निर्देश जारी करने का आदेश दिया जिसे जारी कर दिया गया है. धर्म स्थलों, कार्यालय, मॉल, होटल और रेस्टोरेंट के लिए नई गाइडलाइन जारी की गई है.
एक बात जो पूरे लॉक डाउन और अनलॉक में कॉमन है
एडीशनल चीफ सेक्रेट्री ग्रेड एवं सूचना अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया कि पूरे लॉक डाउन में और अब लखनऊ खोलने में एक बात सबसे कॉमन है वह सभी के लिए चेहरा ढकना और मास्क पहनना अनिवार्य है. अनलॉक के तहत मिली छूट में कोई भी व्यक्ति बिना मास्क के नहीं रहेगा.
इन नियमों का करना होगा पालन
- अनलॉक वन में मास्क पर विशेष ध्यान दिया गया है. बिना मास्क के कोई भी व्यक्ति नहीं रहेगा. सार्वजनिक स्थल पर दो लोगों के बीच कम से कम 6 फुट की दूरी रहेगी.
- प्रत्येक भवन में प्रवेश से पहले अल्कोहल युक्त सैनिटाइजर का प्रयोग जरूरी होगा. प्रत्येक भवन धर्मस्थल व अन्य स्थानों पर सैनिटाइजर की व्यवस्था की जाएगी.
- छींकते, खांसते समय मुंह और नाक को ढक कर रखना होगा ताकि संक्रमण का खतरा कम है. टिशू पेपर की उपलब्धता और उसके निस्तारण को सुनिश्चित किया जाए.
- संक्रमित होने की स्थिति में तुरंत स्वास्थ्य विभाग की हेल्पलाइन पर संपर्क करें खुले स्थान पर थूकने की मनाही होगी ऐसा करने वाले के खिलाफ कार्रवाई होगी. कंटेनमेंट जोन को छोड़ कर अन्य सभी स्थानों पर धार्मिक पूजा स्थल खोले जाएंगे. पुलिस प्रशासन जिला प्रशासन और धर्मस्थल के प्रबंधकों के बीच संबंध स्थापित कर प्रोटोकॉल के तहत धर्मस्थल खोलने की अनुमति होगी.
- धर्मस्थल, कार्यालय, होटल, रेस्टोरेंट या मॉल में कोविड-19 की रोकथाम के प्रचार के लिए एलईडी पोस्टर या स्टैंडी का उपयोग किया जाए.
- धार्मिक परिसर में दुकान, चाय की दुकान या कैफेटेरिया है तो वहां सामाजिक दूरी का पालन करना होगा.
- एसी के तापमान को 24 से 30 डिग्री और आद्रता को 40 से 70% रखना होगा. ताजी हवा की व्यवस्था करनी होगी.
- धार्मिक स्थलों में मूर्ति पवित्र ग्रंथ को स्पर्श करने की मनाही है. चटाई, दरी या चादर लेकर जा सकते हैं.
- प्रसाद वितरण या जल छिड़काव पर प्रतिबंध रहेगा.
- कार्यालयों में फ्रंट डेस्क पर टीवी, दमा, मधुमेह, हृदय रोग, कैंसर से ग्रसित लोगों को नहीं रखा जाएगा.
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