सहारनपुर/ उत्तर प्रदेश. जिले में कोरोना के संक्रमण के प्रभाव को देखते हुए जिलाधिकारी अखिलेश सिंह ने आठ थाना क्षेत्रों के 19 स्थानों को हॉटस्पॉट घोषित कर दिया है जिसके बाद पुलिस और प्रशासन से इन क्षेत्रों में गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए कहा गया है.
पिछले 1 सप्ताह से लगातार कोरोनावायरस की रफ्तार को देखते हुए जिलाधिकारी अखिलेश सिंह ने महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए 19 क्षेत्रों को हॉटस्पॉट घोषित किया है जिसके बाद यहां केवल आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर हर तरह की गतिविधियों पर रोक लगा दी गई है.
शनिवार को सूचना विभाग के मुताबिक जिलाधिकारी अखिलेश सिंह ने जिले में 8 थाना क्षेत्रों के 19 स्थानों पर कोरोना वायरस संक्रमित पाये जाने के चलते चिन्हित स्थानों को आग्रमि आदेशों तक हाॅट-स्पाॅट घोषित किया है.
जिले में लाॅकडाउन की व्यवस्था पूरी तरह से सुदृढ़ करते हुए प्रभावी हाॅट-स्पाॅट क्षेत्रों में कन्टेंमेंट की कार्रवाही किया जाना आवश्यक है.
ये हैं नए हॉटस्पॉट केंद्र
जिलाधिकारी अखिलेश सिंह ने शनिवार को इस आश्य का आदेश जारी करते हुए यह जानकारी दी. उन्होंने बताया कि जिन स्थानों को हाॅट-स्पाॅट घोषित किया गया है उनमें थाना बडगांव क्षेत्र के अन्तर्गत मिर्जापुर, थाना कोतवाल नगर क्षेत्र में न्यू बस्ती व न्यू माधो नगर, थाना कोतवाली देहात क्षेत्र के अन्तर्गत दूधली बुखारा, थाना मण्डी क्षेत्र के अन्तर्गत शिवपुरी मण्डी, गणपत सराय, टोली अज्जामन निकट अपेक्षा प्रिंटिग प्रेस तथा महेन्दी सराय मजीद भट्टे वाली गली नं0-4, थाना कुतुबशेर क्षेत्र के अन्तर्गत प्रकाश लोक कालोनी तथा मिगलानी बिल्डिंग, थाना चिलकाना क्षेत्र के अन्तर्गत सोमदत्त के पास वाली गली छोटी पठेड, रघुनाथपुर, थाना जनकपुरी क्षेत्र के अन्तर्गत नन्द वाटिाक व गली नं. 03 अमरदीप कालोनी तथा थाना सदर बाजार क्षेत्र के अन्तर्गत म.नं. यू/4 वाली गली, हकीकतनगर, गली नं. 02 विनोद विहार, मनोहरपुर (हसनपुर चैकी के पास), गली नं. 03 पवन विहार, जे.जे.पुरम, लक्ष्मी पुरम, गलीरा चैक मोल्हू की कोठी के पास तथा मं.नं. 242 शिव विहार, नियर शिव मंदिर को हाॅट-स्पाॅट घोषित किया गया है. उन्होंने बताया कि इन हाॅट-स्पाॅट वाले क्षेत्रों में बल्ली लगा कर चिन्हित कर दिया गया है. इन क्षेत्रों में पुलिसकर्मी/स्वस्थ्यकर्मी/सफाईकर्मी/ दैनिक आपूर्तिकर्मी तथा जिला प्रशासन के द्वारा अनुमन्य व्यक्ति को छोड़कर अन्य सभी का प्रवेश व निकास पूर्णतया प्रतिबंध किया गया है.
जिलाधिकारी के मुताबिक इन हाॅट-स्पाॅट क्षेत्रों में जारी किये गये समस्त पास एवं अनुमति पत्र निरस्त कर दिये गये है. उन्होंने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिए है कि प्रभावित स्थानों पर हाॅट-स्पाॅट का उल्लघंन करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध सुसंगत धाराओं में प्रभावी कार्रवाही की जाए.


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