नई दिल्ली. कोरोना वायरस का प्रभाव को कम करने के लिए मदद को पहुंचे हेल्थ वर्कर्स पर अक्सर हमले की घटनाएं सुनी जा रही हैं. इससे खिन्न होकर केंद्र सरकार ने कल अध्यादेश के जरिए 123 साल पुराने कानून में बदलाव करते हुए महामारी एक्ट के तहत डॉक्टर और हेल्थ वर्कर्स पर हमले को संगीन माना और इस पर नया कानून अध्यादेश के जरिए बना दिया.यह कानून राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की मंजूरी के बाद प्रभावी हो गया. नए कानून के मुताबिक ऐसे अपराध में अब दोषी को अधिकतम 7 साल की सजा होगी. इतना ही नहीं पांच लाख रुपये जुर्माना भी लगेगा. सरकार ने इसमें कढ़ाई करते हुए अपराध को गैर जमानती बना दिया है.
गौरतलब है केंद्र सरकार ने बुधवार को अध्यादेश के माध्यम से डॉक्टर्स और हेल्थ वर्करों पर हमलों पर कानून में संशोधन किया था जिसकी पुष्टि केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने मीडिया के जरिए की थी. अब राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद यह कानून में तब्दील हो गया है.
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