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सैलून और ब्यूटी पार्लर को लेकर सरकार ने रुख स्पष्ट किया, जानिए क्या है आदेश

नई दिल्ली. शुक्रवार की देर रात तक मीटिंग के बाद केंद्र सरकार ने सभी दुकानों को खोलने की इजाजत दे दी जो शनिवार से लागू हो रही थी. लेकिन इसमें हॉटस्पॉट वाले जनपदों को आदेश से अलग रखा गया.
अपने आदेश में सरकार ने शनिवार से मॉल्स को छोड़कर सभी दुकानों को जो केंद्र या राज्य सरकार से पंजीकृत है उनको खोलने की इजाजत दे दी. लेकिन इसके साथ ही सरकार ने कई शर्ते भी लगायी. मसलन दुकानों पर काम करने वाले लोग की संख्या आधी होगी. दुकानें नगर पालिका और नगर निगम के क्षेत्र से बाहर की होनी चाहिए. सरकार ने लॉक डाउन के दौरान शहरी इलाकों की रिहायशी कालोनियों के परिसर और गली मोहल्लों की दुकानों को खोलने की इजाजत दे दी है. लेकिन बड़े बाजारों में स्थित दुकानों को अभी भी खोलने की अनुमति नहीं है. आज सुबह आदेश सर्कुलेट होने के बाद से लोगों में खुशी देखी गई लेकिन कुछ मामलों में संशय की स्थिति भी रही.
सरकार के इस आदेश के बाद सबसे बड़ी जो कन्फ्यूजन की स्थिति रही वह नाई की दुकान और ब्यूटी पार्लर को लेकर रही. जिसका निवारण गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने किया.
न्यूज़ एजेंसी एएनआई से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जो दुकानें सामान बेच रही है वह खुल सकती हैं लेकिन जो सेवाएं प्रदान कर रही हैं उन्हें खोलने की अनुमति नहीं है. उन्होंने कहा सैलून, ब्यूटी ट्रीटमेंट, स्पा और किसी भी तरह के रेस्टोरेंट खोलने की इजाजत नहीं है. उन्होंने स्पष्ट किया की शराब की दुकानें भी लॉक डाउन के दौरान नहीं खोली जाएंगी.