अभी तक आपने अपने पैन कार्ड से आधार को लिंक नहीं किया है तो अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आधार से पैन कार्ड को लिंक कराने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 31 मार्च 2021 तक कर दी है.
कोविड-19 से प्रभावित होने के बाद से सरकार में विभिन्न प्रकार के वित्तीय दस्तावेजों को जमा कराने की समय सीमा को बढ़ा दिया है.
महत्वपूर्ण है कि आईटीआर दाखिल करने के लिए 12 अंकों की पहचान संख्या को पैन कार्ड से जोड़ना अनिवार्य है. इतना ही नहीं अगर आप नए पैन कार्ड के लिए आवेदन कर रहे तब भी आपको आधार नंबर पैन से लिंक कराना होगा.
नई तारीख के मुताबिक पैन कार्ड धारकों को आधार कार्ड लिंक कराना अनिवार्य है.
ऐसे करें पैन को आधार से लिंक
आयकर विभाग के इन फाइलिंग पोर्टल पर जाइए,
अपना पैन नंबर और आधार नंबर और नाम भरिए,
इस प्रक्रिया को पूरा करने के बाद आईटी विभाग आपके नाम जन्मतिथि और लिंग को मान्य करेगा जिसके बाद लिंकिंग की जाएगी.
अगर तय समय में आधार लिंक नहीं कराते हैं तो क्या होगा
यदि आप समय सीमा के भीतर आधार को पैन से लिंक नहीं कराते हो तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बिना लिंक के पैन को निष्क्रिय कर देगा. कहने का मतलब है कि आपके पैन कार्ड को उपयोग में नहीं लिया जाएगा और आप आईटीआर दाखिल नहीं कर पाएंगे.
लिंकअप की पोजीशन जानने के लिए आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ई-फाइलिंग पोर्टल में स्थिति की जांच कर सकते हैं.
आधार कार्ड धारक को पैन कार्ड लेना हुआ आसान
आधार कार्ड होने की स्थिति में इनकम टैक्स से पैन कार्ड प्राप्त करना अब आसान है. इसे आप सीधे ई फाइलिंग पोर्टल से प्राप्त कर सकते हैं.
इसके लिए पोर्टल पर इंस्टेंट पैन आधार लिंक पर क्लिक करें और फिर कैन गेट न्यू पैन चुनने
के बाद आधार नम्बर साझा करने के लिए कहा जाएगा.
फिर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक वन टाइम पासवर्ड यानी ओटीपी आएगा.
ओटीपी दर्ज करने के बाद आपका सभी विवरण यूआईडीएआई डेटाबेस से मान्य होंगे और पैन कार्ड जारी किया जायेगा.
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