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शादी, पार्टी करने वालों के लिए जिलाधिकारी का नया आदेश, बिना जाने मत कीजिए ये काम

SAHARANPUR.अगर आपके घर में विवाह या कोई फंक्शन है तो यह खबर आपके काम की हो सकती है. कोरोना वायरस के प्रभाव को देखते हुए भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार आमजन के बचाव में कोई कोर कसर नही छोड़ना चाहती है. सरकारी नुमाइंदे पूरी तरह अलर्ट मोड़ पर हैं.
जनपद सहारनपुर में भी जिलाधिकारी अखिलेश सिंह ने इस बाबत आदेश जारी किए हैं. डीएम ने जारी अपने आदेश में कहा है कि एक स्थान पर अधिक लोगों को रहने की अनुमति नही दी जा सकती है. उन्होंने बताया कि नोवल कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए जनपद के सभी बारात घरों/ मैरिज लॉन/ होटल/ वेंकट हॉल की बुकिंग पर तत्काल प्रभाव से अग्रिम आदेशों तक प्रतिबंध लगा दिया गया है. उन्होंने बताया कि पूर्व निर्धारित विवाह समारोह के अतिरिक्त कोई भी समारोह अग्रिम आदेशों तक प्रतिबंधित कर दिया गया है. उन्होंने महत्वपूर्ण जानकारी देते हुए बताया कि यदि विवाह समारोह की तिथि पहले से ही निर्धारित है ऐसी दशा में विवाह के दौरान कुल प्रतिभागियों की संख्या 30 व्यक्ति से अधिक नहीं होनी चाहिए. वैवाहिक कार्यक्रम हेतु की गई बुकिंग के अतिरिक्त आगामी आदेशों तक कोई भी बुकिंग नहीं होगी. जिलाधिकारी अखिलेश सिंह ने बताया कि उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे. जिलाधिकारी ने जानकारी देते हुए कहा कि यदि कोई भी व्यक्ति आदेशों का उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है तो भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत दंडनीय अपराध होगा और उसके तहत कार्रवाई की जाएगी.