कोरोनावायरस के प्रभाव को देखते हुए मोदी सरकार ने लॉक डाउन 2.0 लागू कर दिया जो आज बुधवार से 3 मई तक जारी रहेगा. इस संबंध में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी कर दिए हैं. सीमाओं और परिवहन को लेकर सरकार ने सख्ती बनाए रखी है यानी ना तो सीमाएं खुलेंगे ना परिवहन चालू होगा. आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं पर नए दिशानिर्देश लागू नहीं होंगे.
कई महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में छूट भी दी है. सबसे बड़ी छूट और राहत नॉनवेज खाने वालों को मिली है. मीट, मछली, चिकन के शौकीन अब नॉनवेज का मजा बिना रोक-टोक के ले सकेंगे. इसके संबंध में दिशा निर्देश भी दिए गए हैं.
कैसे मिलेगा नॉनवेज
नॉनवेज खाने वालों को सरकारी आदेशों का पालन करना होगा. अभी तक नॉनवेज की दुकानों को बंद रखने के निर्देश थे. अब यह दुकाने खुलेगी लेकिन उसके लिए नॉनवेज के शौकीनों को कुछ नियमों का पालन करना होगा. मसलन यदि नॉनवेज लेने जाते हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा यानी कि 1 मीटर की दूरी पर रहकर ही आप दुकान से मीट, मछली या फिर चिकन खरीद सकेंगे. बिना मास्क के या मुंह ढके बाहर ना निकले.
अगर इस नियम का पालन नहीं किया तो मुर्गा खाने वालों को बनना पड़ेगा मुर्गा
केंद्रीय गृह मंत्रालय से जारी आदेश के अनुसार यदि आप बिना मास्क या मुंह पर कपड़ा रखे बाहर निकलते हैं और मुर्गा लेने के लिए दुकान पर जाते हैं तो सावधान रहिएगा कहीं मुर्गा खाने की वजह मुर्गा ना बनना पड़ जाए. इसलिए मीट,मछली या चिकन लेने जाते समय सरकारी निर्देशों का पालन भी जरूर करें.






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