नयी दिल्ली. कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच केंद्र सरकार ने अनलॉक 3.0 की घोषणा कर दी. बुधवार को सरकार ने बाकायदा इसके लिए जरूरी दिशा निर्देश भी जारी कर दिए. जहां कंटेनमेंट ज़ोन में पहले की तरह हर तरह की गतिविधियों को प्रतिबंधित रखा गया है वहीं कंटेनमेंट ज़ोन के बाहर गतिविधियों को बढ़ाने की अनुमति दी गयी है.
देश मे वैश्विक महामारी को देखते हुए केंद्र सरकार ने 25 मार्च से लॉक डाउन की घोषणा की थी. आर्थिक गतिविधियों को संजीवनी देने के उद्देश्य से एक जून से अनलॉक 1 की शुरुआत हुई थी. जुलाई में अनलॉक 2.0 आया और अब अनलॉक 3.0 की घोषणा करते हुए सरकार ने कई क्षेत्रों में गतिविधियों को बढ़ाने का निर्णय लिया. इससे संबंधित दिशा निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं जो 1 अगस्त से लागू हो जाएंगे.
आसान भाषा मे समझिये कि किन पर प्रतिबंध जारी रहेगा और कहां पर छूट मिलेगी.
इन पर रहेगा प्रतिबंध
- सरकार ने कंटेनमेंट ज़ोन के बाहर और अधिक गतिविधियों को छूट दी है लेकिन स्कूल, कॉलेज, मैट्रो रेल सेवाएं, सिनेमाघरों और बार में 31 अगस्त तक तालाबंदी को जारी रखने के आदेश दिए हैं यानी यह सभी नही खुल सकेंगे.
- राजनीतिक, धार्मिक समागमों, खेल, मनोरंजन, सामाजिक, सांस्कृतिक, अकादमिक, धार्मिक समारोह पर प्रतिबंध जारी रहेगा.
कहां पर खुलेंगे बंद पड़े ताले
- 1 अगस्त से रात का कर्फ़्यू खत्म हो जाएगा.
- 5 अगस्त से जिम और योग केंद्र भी खोले जा सकेंगे जिसके संबंध में स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा अलग से मानक परिचालन प्रक्रिया ( SOP) जारी की जाएगी.
- कंटेनमेंट ज़ोन के बाहर अन्य सभी गतिविधियों की अनुमति होगी.
- कंटेनमेंट ज़ोन में बढ़ेगी सख्ती
- 31 अगस्त तक कंटेनमेंट ज़ोन में लॉक डाउन की पाबंदियों में किसी भी तरह की ढील नही दी जाएगी. केवल जरूरी गतिविधियों की अनुमति रहेगी.
पहले के प्रतिबंध जो अब भी जारी रहेंगे
- गर्भवती महिलाओं, 65 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों, बीमार और 10 साल से कम उम्र के बच्चों के घर से बाहर निकलने पर पाबंदी पहले की तरह ही रहेगी.
- सार्वजनिक स्थानों पर मास्क लगाना अनिवार्य होगा.
- भीड़भाड़ वाले आयोजन पर प्रतिबंध जारी रहेगा.
- शादी समारोह में अधिकतम 50 लोग शामिल हो सकेंगे.
- अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 लोग शामिल हो सकेंगे.
- सार्वजनिक स्थानों पर पहले की तरह ही पान, गुटखा, तंबाकू और शराब के सेवन पर प्रतिबंध रहेगा.
- सार्वजनिक स्थानों पर थूकना अब भी अपराध होगा.



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