नई दिल्ली. 25 मार्च से चले आ रहे लॉक डाउन के तीसरे सत्र का आज अंतिम दिन है. मोदी सरकार ने देश में लॉक डाउन 4.0 के लिए घोषणा कर दी है जिसके तहत 31 मई तक देश बंदी रहेगी. केंद्र से पहले यह घोषणा पंजाब, महाराष्ट्र, तमिलनाडु आदि राज्यों ने कर दी है.
लोगों में इस बात को लेकर जिज्ञासा है कि आखिर नई गाइडलाइन क्या होगी क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन में कहा था कि लॉक डाउन 4.0 कुछ अलग होगा.
आज इंटरनेट पर नई गाइडलाइन की खोज बढ़ी है. हालांकि सरकार ने लॉक डाउन को 31 मई तक बढ़ाने का फैसला ले लिया है लेकिन गाइडलाइन के संबंध में केंद्रीय कैबिनेट सेक्रेटरी राजीव गौबा रात 9:00 बजे राज्यों के मुख्य सचिवों से बात करेंगे उसके बाद ही लॉक डाउन 4. 0 की नई गाइडलाइन जारी हो सकेगी. माना जा रहा है कि नई गाइडलाइन पढ़ने के लिए आपको देर रात तक इंतजार करना होगा.
एनडीएमए यानी राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने भारत सरकार के मंत्रालयों विभागों राज्य सरकारों और राज्य प्राधिकरणों को लॉक डाउन 31 मई 2020 तक जारी रखने का निर्देश दिया है. राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने कोविड-19 के प्रसार को रोकने के साथ-साथ आर्थिक गतिविधियों को खोलने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए दिशानिर्देशों में संशोधन जारी करने के लिए राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति एनईसी को भी निर्देश दिए हैं.
यहां यह जान लेना बहुत जरूरी है कि प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्रियों के साथ हुई बैठक में 17 मई के बाद समाप्त होने वाले लॉक डाउन पर चर्चा की थी और उसे आगे बढ़ाने पर निर्णय लिया था. कोरोना काल मे देश में अब तक 3 बार देश बंदी हो चुकी है. पहली देश बंदी 25 मार्च से 14 अप्रैल तक थी, उसके बाद से 15 अप्रैल से 3 मई तक लॉक डाउन के दूसरे सत्र की घोषणा की गई थी जबकि 4 मई से 17 मई तक यानी आज तक लॉक डाउन का तीसरा सत्र जारी है. लॉक डाउन का चौथा सत्र पिछले तीनों सत्रों से अलग होगा इसकी घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र के नाम संबोधन में पहले ही कर चुके हैं.
यह सब बंद रहेगा
तीन चरणों के लॉक डाउन की तरह चौथे चरण में भी सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, व्यायामशाला, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर बार और ऑडिटोरियम असेंबली हॉल और इसी तरह के स्थान बंद रहेंगे. गृह मंत्रालय के मुताबिक खेल परिसरों और स्टेडियमों को खोलने की अनुमति दी जाएगी हालांकि दर्शकों को वहां जाने की अनुमति नहीं होगी.चिकित्सा में सहयोग करने वाले होटल के अलावा सभी होटल बंद रहेंगे. होम डिलीवरी की सुविधा जारी की जा सकती है.
ये रहेंगे बंद
-पूर्व की तरह सामाजिक सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रम प्रतिबंधित रहेंगे. अधिक लोगों को इकट्ठा होना कानून का उल्लंघन माना जाएगा. धार्मिक स्थल चौथे चरण में भी बंद रहेंगे.
-मेट्रो, रेल सेवाएं बंद रहेंगी. सामान्य हवाई सेवा भी संचालित नहीं होगी. स्कूल कॉलेज और कोचिंग भी बंद रहेंगे.
यह होंगे बड़े बदलाव
-कंटेनमेंट एरिया में दो राज्य आपस में सहमति से यात्री वाहन और बसेंं चला सकेंगे.
-राज्य में रेड जोन, ऑरेंज जोन, ग्रीन जोन और कंटेनमेंंट एरिया अब राज्य केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय केेेे मानकों के आधार पर तय कर सकेंगे.
-रेड जोन, ऑरेंज जोन और कंटेनमेंट एरिया में छूट अब जिला प्रशासन कर सकेगा.
-कंटेनमेंट एरिया में केवल जरूरी सेवाएंं खोली जाएंगी ना तो लोग बाहर जा सकेंगे और ना ही लोग अंदर आ सकेंगे केवल मेडिकल फैसिलिटी की छूट होगी.
-शाम 7:00 बजे से सुबह 7:00 बजे तक लोगों की आवाजाही पर पहले की तरह ही प्रतिबंध रहेगा. इसके पालन के लिए राज्य सरकारें धारा 144 जैसे कानून का प्रयोग करेंगे.




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