लखनऊ. सड़कों पर बिना मास्क चलने की आदत है तो इसे जरा सुधार कर लीजिए क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने अब बिना मास्क वालों के लिए जुर्माने की तैयारी कर ली है. प्रदेश में लगातार बढ़ रहे मरीजों की संख्या से चिंतित प्रदेश सरकार ने मास्क ना पहनने पर जुर्माना लगाने का निर्णय किया है.
मामले की जानकारी देते हुए प्रमुख चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सचिव अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि शनिवार को दो तीन अहम शासनादेश और अधिसूचना जारी की गई हैं. उन्होंने बताया कि चेहरे पर मास्क या फेस कवर लगाए बिना सार्वजनिक स्थल पर घूमना दंडनीय अपराध होगा जिसमें पहली बार पकड़े जाने पर 100 रुपये जुर्माना होगा दूसरी बार भी सौ रुपए ही जुर्माना होगा लेकिन तीसरी बार या उसके बाद भी पकड़े जाते हैं तो जुर्माने की राशि बढ़कर 500 रुपये हो जाएगी.
उन्होंने बताया कि यदि कोई व्यक्ति कोरोना वायरस से संक्रमित नहीं है लेकिन लॉक डाउन का उल्लंघन करता है तो उसे पहली बार सौ रुपए दूसरी बार पांच सौ रुपए और उसके बाद भी अगर उल्लंघन जारी रहता है तो 1000 रुपये जुर्माना देना पड़ेगा.
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