PRAKASH K PANDEY
नई दिल्ली. केंद्र सरकार ने कोरोनावायरस के प्रभाव के चलते देश में लॉक डाउन के चौथे चरण की घोषणा कर दी. अब चौथे चरण के तहत देश में 31 मई तक देश बंदी लागू कर दी गई है. केंद्र सरकार द्वारा गाइडलाइन भी जारी कर दी गई है. लॉक डाउन के चौथे चरण में अधिकांशतः नियम पिछले वाले ही चलेंगे लेकिन कुछ क्षेत्रों में छूट दी गई है. हॉटस्पॉट इलाकों में नई गाइडलाइन के मुताबिक सख्ती पूर्व की तरह ही जारी रहेगी.
तीन नहीं अब पांच जोन में बटा देश
केंद्र सरकार की नई गाइडलाइन के अनुसार देश को अब पांच जोन में बांटा जाएगा. गौरतलब है कि पिछले तीन चरण में देश को तीन जोन में रखा गया था जिन्हें रेड जोन, ग्रीन जोन , ऑरेंज जोन कहा गया लेकिन इसमें दो नए जॉन जोड़ते हुए सरकार ने 5 जोन कर दिए. दोनों नए जोन बफर और कंटेनमेंट के नाम से जाने जाएंगे. इस तरह कोरोनावायरस से बचाव के लिए देश कुल 5 जोन में बांटा जाएगा.
राज्य सरकार तय करेगी रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन
नई गाइडलाइंस के मुताबिक राज्य सरकार अब रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन का निर्धारण करेंगी. इसके साथ ही रेड, ऑरेंज, कंटेनमेंट और बफर जोन जिलाधिकारी द्वारा तय किए जाएंगे. लेकिन इस जोन में गृह मंत्रालय द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों का पालन करना होगा.
कंटेंनमेंट जोन
कंटेनमेंट जॉन के तहत सिर्फ आवश्यक सेवाओं की पूर्ति की अनुमति होगी. गृह मंत्रालय के जारी दिशा निर्देशों का पालन इन क्षेत्रों में कराया जाएगा. इसके साथ ही इस जोन में लोगों की आवाजाही पर नियंत्रण होगा. मेडिकल और आवश्यक सेवाओं को छोड़कर कोई भी सुविधा इस जोन में लागू नहीं होगी. ना किसी को बाहर जाने की अनुमति होगी ना अंदर आने की अनुमति होगी. कंटेनमेंट जोन में मेडिकल सेवाओं से संबंधित गतिविधियों पर सरकार और जिला प्रशासन विशेष निगरानी रखेगा.
बफर जोन
रेड जोन ग्रीन जोन ऑरेंज जोन कंटेनमेंट तक आपने सुना है नया नाम जो आप सुन रहे हैं वह बफर जोन है. जिन क्षेत्रों में रुक-रुक कर कोरोनावायरस के मामले सामने आ रहे हैं उन्हें बफर जोन की श्रेणी में रखा जाएगा. इसका चयन भी जिलाधिकारी द्वारा ही किया जाएगा लेकिन इस जोन में गृह मंत्रालय द्वारा जारी किए दिशा निर्देशों का पालन करना जरूरी होगा.
ऑरेंज जोन में घटी पाबंदियां
केंद्र सरकार ने ऑरेंज जोन में पाबंदियों में चौथे चरण के लॉक डाउन में कमी की है. इसके अलावा रेड जोन इलाकों में सिर्फ कंटेनमेंट एरिया में ही सख्ती की जाएगी. ऐसे में माना जा रहा है कि रेड जोन में सैलून और चश्मे की दुकानों को खोलने की अनुमति मिल सकती है.
यदि किसी क्षेत्र में कोरोनावायरस के मामले धीरे-धीरे कम हो रहे हैं तो उस एरिया में बफर जोन में परिवर्तित कर दिया जाएगा. राज्य सरकार चाहे तो अपनी इच्छा अनुसार इस जोन में आर्थिक गतिविधियों को लेकर निर्णय कर सकेगी.
गाइडलाइन के मुताबिक ग्रीन जोन में सभी आर्थिक गतिविधियों को छूट दी गई है. सभी प्रकार के दफ्तर और फैक्ट्रियों को शर्तों के साथ काम शुरू करने की अनुमति है. चेहरे पर मास्क या फेस कवर के साथ समय-समय पर सैनिटाइज करने के नियम का पालन करना जरूरी होगा.
इस तरह से केंद्र सरकार ने देश को 5 हिस्सों में विभाजित कर लिया है. पांचों हिस्सों में सरकार अलग-अलग तरीके से नियमों को लागू करेगी.




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