सहारनपुर/ उत्तर प्रदेश. कोविड-19 वायरस के नियंत्रण के लिए जनपद में टोटल ऑफ डाउन चल रहा है. जन सुविधा की दृष्टि से 17 मई को केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों को और जिलाधिकारी को स्वतः विवेक के अनुसार प्रतिष्ठानों को खोलने की अनुमति केंद्र की गाइडलाइन के मुताबिक दी गई थी जिसके अनुरूप जिलाधिकारी सहारनपुर ने समय-समय पर प्रतिष्ठानों को खोलने की अनुमति प्रदान की. आज शुक्रवार को जिलाधिकारी ने लंबे समय से चली आ रही मांग सैलून की दुकानों, ब्यूटी पार्लर, डोमिनोस जोमैटो, समेत कई प्रतिष्ठानों को खोलने के आदेश जारी कर दिए. आदेश के साथ कुछ प्रतिबंध भी रखे गए हैं जिनको पालन करते हुए ही प्रतिष्ठानों को खोला जा सकेगा.
ब्यूटी पार्लर, सैलून की दुकान
जिलाधिकारी के आदेश के मुताबिक सभी ब्यूटीपार्लर और सैलून की दुकानों को सुबह 7:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है.
गौरतलब है कि सैलून की दुकान चलाने वाले लगातार प्रतिष्ठान को खोलने की मांग कर रहे थे. जिलाधिकारी के आदेश के बाद अब वह अपनी दुकानें शर्तों के अनुसार खुल सकेंगे.
होजरी, गारमेंट्स, जूता क्रोकरी प्लास्टिक, इनवर्टर, बैटरी, फर्नीचर, ऑटो पार्ट्स, पेंट्स, कपड़ा के संबंध में
जिलाधिकारी ने अपने आदेश में थोक वस्तुओं के बाजारों को मात्र माल डिस्पैच हेतु खोलने की अनुमति 21 मई को जारी की थी इसमें शर्त लगाई थी कि बाजार अलग-अलग दाएं और बाएं के नियमानुसार खुलेंगे.
जिलाधिकारी ने अपने उसी आदेश में विस्तार करते हुए थोक बाजारों के कुछ अन्य व्यापारियों को जिनके पास माल डिस्पैच करने के आर्डर हैं ऐसे दुकानदारों को अंदर बैठकर ही माल सप्लाई करने की अनुमति सशर्त दे दी. अनुमति के समय भी जिलाधिकारी अखिलेश सिंह ने तय किया है.सभी बाजारों का समय अलग-अलग निर्धारित किया गया है.
इसके साथ ही जिलाधिकारी ने यह भी आदेश दिया है कि किसी भी प्रकार के रिटेल व्यापार पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा.
टैक्स एडवोकेट के संबंध में आदेश
टैक्स एडवोकेट एसोसिएशन सहारनपुर, टैक्स बार एसोसिएशन और सहारनपुर चार्टर्ड अकाउंटेंट एसोसिएशन के द्वारा अनुरोध को देखते हुए
व्यापारिक टैक्सों के जमा करने की सुविधा को प्राथमिकता देते हुए जिलाधिकारी अखिलेश सिंह ने सुबह 10:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक कार्यालय खोलने की सशर्त अनुमति दी है.
रेस्टोरेंट व ई कॉमर्स
जिलाधिकारी अखिलेश सिंह ने अपने आदेश में सभी रेस्टोरेंट और ई-कॉमर्स जैसे डोमिनोज जोमैटो आदि की होम डिलीवरी सुबह 9:00 बजे से रात 9:00 बजे तक करने की अनुमति दी है. सशर्त अनुमति में प्रतिष्ठान केवल होम डिलीवरी ही कर पाएंगे.
जिलाधिकारी ने प्रतिष्ठान स्वामी के लिए आदेश किया है कि प्रत्येक कर्मियों यानी की डिलीवरी ब्वॉय कुक और पैकिंग वाले लड़कों का स्वास्थ्य परीक्षण जरूर किया जाए.
यह रहेंगे प्रतिबंध
- जिलाधिकारी के आदेश के मुताबिक निर्धारित समय में प्रतिष्ठान स्वामी समेत संख्या निर्धारित की गई है जो आदेश में आप पढ़ सकते हैं.
- हॉट स्पॉट अथवा कंटेनमेंट जोन से संबंधित प्रतिष्ठान स्वामी या प्रतिष्ठान नहीं खुलेंगे ना ही वहां रहने वाले व्यक्ति किसी भी प्रतिष्ठान में आ सकेंगे.
- सभी दुकानदारों को प्रतिष्ठान स्वामियों को मास्क सैनिटाइजर की व्यवस्था करना होगा इसके साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का भी पालन करना होगा.
- इतना ही नहीं सभी स्वामी और कर्मियों को अपने मोबाइल में आरोग्य सेतु एप डाउनलोड करना अनिवार्य होगा.
उल्लंघन करने पर मिलेगी सजा
जिलाधिकारी ने अपने आदेश में कहा है कि यदि कोई भी व्यक्ति या प्रतिष्ठान आदेशों का उल्लंघन करता है तो यह अनुमति स्वत: निरस्त हो जाएगी और जिम्मेदार व्यक्ति के विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 तथा भारतीय दंड विधान की धारा 188 के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी. उन्होंने यह भी कहा है कि यह आदेश अग्रिम आदेशों तक प्रभावित रहेंगे.








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