सहारनपुर/ उत्तर प्रदेश. जिलाधिकारी सहारनपुर ने व्यवसायिक गतिविधियों को सुचारू रखने के लिए अपने 19 मई के आदेश में संशोधन किया है.
जिलाधिकारी अखिलेश सिंह ने एक आदेश जारी करते हुए औद्योगिक एसोसिएशन/उद्यमियों को कहा है कि घोषित लॉक डाउन के दौरान औद्योगिक इकाइयों को चालू रखने के लिए किसी भी अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी. जिलाधिकारी ने कहा है कि सभी औद्योगिक इकाइयों को प्रशासन शासन के निर्देश के अनुसार फेस मास्क, फेस कवर, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा. उन्होंने कहा कि कोई भी कर्मचारी कंटेनमेंट जोन हॉटस्पॉट्स क्षेत्र का नहीं होगा, इसकी जिम्मेदारी पूरी तरह से संस्थान की होगी.
एक महत्वपूर्ण निर्णय की जानकारी के बारे में अपने आदेश में लिखा कि औद्योगिक इकाइयों के श्रमिकों के पास इकाई खुद जारी करेगी. उन्होंने आदेश में लिखा है कि कार्यस्थल पर आने वाले सभी श्रमिकों कार्मिकों को कि उनकी संख्या के अनुसार स्क्रीनिंग हेतु इंफ्रारेड थर्मामीटर/ थर्मल स्कैनर की उपलब्धता को भी इकाई को सुनिश्चितकरना होगा. सभी श्रमिकों के लिए मास्क, सैनिटाइजर, हाथ धोने के लिए साबुन व पानी की व्यवस्था के साथ-साथ उत्पादन प्रक्रिया के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के कंसेप्ट को भी प्रभावी ढंग से लागू करने के आदेश दिए गए हैं. इसके साथ ही जिलाधिकारी ने औद्योगिक इकाइयों में श्रमिकों के कार्य करने का समय निर्धारित किया है. उनके अनुसार सुबह 7:00 बजे इकाई में प्रवेश करना होगा और शाम 5:00 बजे तक श्रमिकों की वापसी की जाएगी.
इससे पूर्व जिलाधिकारी ने 19 मई को 18 मई से 31 मई तक लॉक डाउन के दौरान सभी प्रकार की औद्योगिक गतिविधियों को कंटेनमेंट जोन के बाहर अनुमति दी थी.

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