आदेश संख्या 2454/पीए दिनांक 13/01/2017 आदेश संख्या 1075/ पी.ए. दिनांक 04/02/2015 के संदर्भ से ही संबंधित है जिसमें तत्कालीन मंडलायुक्त सहारनपुर ने जनपद में चाईनीज़ मंझो की रोक के लिए जारी किए थे. उसी आदेश को आगे बढ़ाते हुए वर्तमान मंडलायुक्त संजय कुमार ने भी चाईनीज़ मांझे की न केवल बिक्री पर रोक लगाने के बल्कि विक्रेताओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं.
सहारनपुर:- मण्डलायुक्त संजय कुमार ने मण्डल के सभी जिलाधिकारियों, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षको एवं पुलिस अधीक्षको को कडे निर्देश दिये है कि वे तत्काल प्रभाव से अपने-अपने जनपदों में चाईनीज मांझे की बिक्री को पूर्णतः प्रतिबन्धित करते हुए अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से चाईनीज मांझा बेचने वाले विक्रेताओ के विरुद्व सीजर/उनके विरुद्व सुसंगत धाराओं में कार्यवाही करना सुनिश्चित करें और यह भी सुनिश्चित कर लें कि यदि कोई प्रतिबन्ध के बावजूद भी चाईनीज मांझे से कोई अप्रिय घटना प्रकाश में आती है तो सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्व कार्यवाही की जायेगी.
उल्लेखनीय है कि पूर्व में तत्कालीन मण्डलायुक्त द्वारा पत्र संख्या 1075/पी0ए0 दिनांक 04-02-2015 एवं पत्र संख्या 2454/पी0ए0 दिनांक 13-01-2017 निर्गत करते हुए मण्डल के तीनो जनपदों में सी0आर0पी0सी0 की धारा-144 के अंर्तगत चाईनीज मांझे की बिक्री को प्रतिबन्धित किये जाने तथा प्रतिबन्ध का उल्लंघन करने वाले विक्रेताओ के विरुद्व सुसंगत धाराओ के अंर्तगत कार्यवाही करने तथा प्रतिबन्ध के बावजूद भी चाईनीज मांझे से कोई अप्रिय घटना प्रकाश में आती है तो सम्बन्धित थाने के थाना प्रभारी तथा सम्बन्धित उप जिलाधिकारी को इसका उत्तरदायित्व मानते हुए उनके विरुद्व कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये थे किन्तु आये दिन समाचार पत्रो व अन्य माध्यमो से चाईनीज मांझे से होने वाली दुर्घटनाओ के संबंध में तथा इसकी बिक्री पर जनपदों में कोई रोक नही लगी है के संबंध में शिकायत प्राप्त होती रहती है.इससे स्पष्ट है कि दिये गये निर्देशो का अनुपालन नही किया जा रहा है जो बडे ही खेद का विषय है.
मण्डलायुक्त ने इस पर कडा रोष प्रकट करते हुए मण्डल के सभी जिलाधिकारियों, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षको एवं अधीक्षको को स्पष्ट रुप से कहा कि वे अपने-अपने जनपदों में यह प्रत्येक दशा में सुनिश्चित कर लें कि उनके जनपद में अब कही पर भी चाईनीज मांझे की बिक्री नही हो रही है। उन्होने इस बात से उन्हे अवगत कराने के भी निर्देश दिये है.












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