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खनन: राज्य सरकारों और एसटीएफ के फेल होने पर एनजीटी ने खनन को लेकर जारी किए फरमान, जानिए नए आदेश को

  • अवैध खनन रोकने के लिए एन जी टी की बड़ी कार्यवाही
  • अवैध खनन में पकड़े वाहनों पर होगा 2 से 4 लाख जुर्माना
  • दोबारा पकड़े जाने पर वाहन पर शोरूम रेट के आधे देने होंगे
  • सीज होने के एक माह में वाहन नही छुड़ाया तो होगी नीलामी
संकल्प नैब

सहारनपुर. राज्य सरकारों और एस टी एफ द्वारा भी अवैध खनन को रोकने के प्रयासों में सफलता नही मिलने पर एन जी टी ने अपने 5 अप्रैल 2019 के आदेश को संशोधित किया है. अवैध खनन के साथ पकड़े गए वाहन से शोरूम के मूल्य के आधे वसूलने के स्थान पर 25 लाख मूल्य के वाहन पर जो 5 वर्ष पुराना है, 4 लाख रुपये अर्थ दंड के वसूले जाएंगे. ऐसे ही 5 से 10 वर्ष पुराने वाहन से 3 लाख तथा इससे अधिक अवधि वाले वाहन से 2 लाख रुपये वसूले जाएंगे. इस संबंध में 5 अप्रैल 2019 को दिए गए आदेश के बाद एस टी एफ और विभागीय स्तर पर ज़ब्त वाहनों को खड़ा करने की आ रही समस्या का भी समाधान करते हुए अवैध वाहन को एक माह में छुड़ाने की बाध्यता भी निर्धारित की गई है. अन्यथा की स्थिति में ज़ब्त वाहन की नीलामी की जाएगी और उससे प्राप्त धनराशि को प्रदूषण नियंत्रण में व्यय किये जाने की भी व्यवस्था लागू की गई है. 19 फरवरी 2020 को एन जी टी की 4 सदस्यीय बेंच में माननीय न्यायधीश आदर्श कुमार गोयल, चैयरमैन, एस पी वांगदी ज्यूडिशियल मेम्बर, डॉक्टड नागिन नाहड़ा एक्सपर्ट मेम्बर, एवम सिद्धार्थ दास एक्सपर्ट मेंबर ने उक्त आदेश की प्रतिलिपि समस्त राज्यो के प्रमुख सचिवों सहित केंद्र शासित राज्यो , वन विभाग आदि को भी भेजी गयी है. दोबारा अवैध खनन के साथ पकड़े जाने की स्थिति में शोरूम कीमत के आधे वसूले जाने के आदेश भी दिए गए हैं.

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Prakash Pandey

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