लखनऊ. कोरोनावायरस के बढ़ते संक्रमण के बीच प्रदेश सरकार ने एक बार फिर लॉकडाउन की राह को पकड़ लिया है. उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने राज्य में 10 जुलाई की रात 10:00 बजे से 13 जुलाई की सुबह 5:00 बजे तक कंप्लीट लॉक डाउन करने का फैसला लिया है. सरकार ने इस बीच सख्ती के साथ लॉकडाउन का पालन कराने के आदेश दिए. इस बीच प्रदेश में अति आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी सेवाएं बंद रहेंगी.
प्रदेश के मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने बताया कि उत्तर प्रदेश में कोरोना के बढ़ते प्रभाव और संचारी रोगों पर रोकथाम के लिए प्रदेश सरकार ने लॉक डाउन का फैसला लिया है.
किन पर रहेगा प्रतिबंध
राज्य के चीफ सेक्रेट्री राजेंद्र कुमार तिवारी ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान
- पूरे प्रदेश में सभी कार्यालय और सभी शहरी व ग्रामीण हाट, बाजार, गल्ला मंडी, व्यवसायिक प्रतिष्ठान बंद रखे जाएंगे.
- उत्तर प्रदेश रोडवेज की सेवाओं का प्रदेश के अंदर आवागमन बंद रहेगा.
क्या खुलेगा
प्रमुख सचिव के मुताबिक
-आवश्यक वस्तुएं जैसे चिकित्सा की सेवाओं को पूर्ववत जारी रखा जाएगा.
-आवश्यक सेवाओं में जुड़े व्यक्तियों, कोरोनावारियर्स स्वच्छता कर्मी और डोर टू डोर डिलीवरी से जुड़े व्यक्तियों के आने जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा.
-रेलवे का आवागमन पहले की तरह ही जारी रहेगा. रेलवे से आने वाले यात्रियों के लिए यूपी परिवहन निगम बसों की व्यवस्था करेगी.
-अंतरराष्ट्रीय और घरेलू उड़ानें जारी रहेंगी. एयरपोर्ट से लोगों के आने-जाने के लिए सरकार बसों की व्यवस्था करेगी.
-मालवाहक वाहनों को लॉकडाउन में छूट रहेगी.
राष्ट्रीय और राज्य राज्य मार्गों पर परिवहन सेवा जारी रहेगी.
-राज्य मार्गों पर पेट्रोल पंप और ढाबे पर खुले रहेंगे.
प्रदेश में क्या है ताज़ा अपडेट
प्रदेश के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद ने बुधवार को बताया कि पिछले 24 घंटों में कोरोनावायरस के संक्रमित 17 लोगों की मौत हो गई. जबकि 1206 नए संक्रमण के मामले सामने आए. अब प्रदेश में 32362 मामले हो चुके हैं.
प्रदेश में कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 10373 है जबकि 21227 लोगों ने महामारी पर जीत हासिल की है.
फिलवक्त 9983 लोग आइसोलेशन वार्ड में रखे गए हैं जबकि 4160 लोग पृथक वास में रखे गए हैं. प्रदेश में अब तक 10 लाख 36 नमूनों की जांच की गई है.


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