अगर आप के पास चार पहिया वाहन है तो यह खबर आपके लिए बहुत जरूरी है क्योंकि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने शनिवार को इससे जुड़ी एक बड़ी अधिसूचना को जारी कर दिया.
नई अधिसूचना के मुताबिक 1 दिसंबर 2017 से पहले बेचे गए एम और एन श्रेणी के चार पहिया वाहन के लिए फास्ट टाइम को अनिवार्य कर दिया गया है. देश में यह व्यवस्था 1 जनवरी से लागू होगी. सरकार ने राष्ट्रीय परमिट वाहनों के लिए भी एक अक्टूबर 2019 से फास्ट टैग को चिपकाना अनिवार्य किया है.
इस कानून में हुआ संशोधन
चार पहिया वाहनों पर फास्टैग को चिपकाने के लिए केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम 1989 में संशोधन किया गया है. इससे पहले 1 दिसंबर 2017 के बाद पंजीकृत होने वाले सभी नए चार पहिया वाहनों के लिए फास्ट टैग अनिवार्य किया गया था. इतना ही नहीं फार्म 51 यानी बीमा प्रमाण पत्र में भी संशोधन कर थर्ड पार्टी बीमा लेते समय फास्टैग होना अनिवार्य किया गया है. बीमा संशोधन का यह नियम 1 अप्रैल 2021 से देशभर में लागू होगा.

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