नई दिल्ली. अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के हक में फैसला देने के बाद मंदिर निर्माण की तैयारियां शुरू हो गई हैं. इसके लिए यदि कोई व्यक्ति दान देना चाहता है तो केंद्र सरकार ने छूट देने का निर्णय लिया है.
शुक्रवार को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की अधिसूचना केंद्र सरकार ने जारी कर दी. इस अधिसूचना के मुताबिक राम मंदिर निर्माण के लिए दानी दाताओं को 80 जी के तहत इनकम टैक्स में राहत मिलेगी.
धारा 80 जी को समझ लीजिए
धारा 80 जी मुख्यतः आयकर से संबंधित है. आयकर की धारा 80 जी आम आदमी को राजनीतिक, सामाजिक और जन हितकारी संस्थाओं समेत सरकारी राहत कोष में दान या चंदे पर टैक्स छूट लेने का अधिकार देती है. कई परिस्थितियों में यह अलग अलग होती है.
आयकर की धारा 80G के तहत छूट पाने का अधिकार हर श्रेणी के करदाताओं को है चाहे वह व्यक्ति हो, परिवार हो, कंपनी हो, फर्म हो या फिर कोई अन्य हो. शर्त केवल इतनी है कि दानी दाता ने निर्धारित कायदे कानूनों के तहत दान या चंदा दिया हो और उसके पास दान या चंदे की रसीद या अन्य प्रमाण भी हो.
किसको मिलता है लाभ
आयकर की धारा 80 जी के तहत टैक्स छूट का लाभ उस दान या चंदे के मामले में लिया जा सकता है जिनमें यह दान पैसे के रूप में दिया गया हो भले ही वह चेक ड्राफ्ट, कैश या डिजिटल पेमेंट किसी भी तरीके से दिया गया हो. यहां यह जान लेना जरूरी है कि नगदी के मामले में चंदा ₹10000 से अधिक नहीं दिया जा सकता.
वहीं पर यदि कोई किसी व्यक्ति या संस्था को समान के रूप में मदद दान या चंदा देता है तो उसे आयकर की धारा 80 जी के तहत टैक्स छूट में नहीं गिना जाएगा. मसलन भोजन, सामग्री बर्तन कपडे दवाइयां वगैरह.







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