उत्तर प्रदेश का सहारनपुर. जिलाधिकारी अखिलेश सिंह ने व्यापारियों के द्वारा कोविड-19 वैश्विक महामारी के चलते सतर्कता न बरते जाने पर नाराज़गी जाहिर की है. उन्होंने व्यापारियों को निर्देश दिए है कि कोविड़-19 की गाइडलाईन का सख्ती से पालन करें और बिना मास्क के उपभोक्ताओं को हतोत्साहित करें. व्यापारी भी अपने प्रतिष्ठानों पर खुद और कर्मचारियां को सैनेटाइजर व मास्क का प्रयोग आवश्यक रूप से कराएं. उन्होंने बाजारों में सामाजिक दूरी का भी पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं.
कोरोना से बचाव को पांच हिस्सों में बंटा नगर
जिलाधिकारी अखिलेश सिंह ने कोविड प्रोटोकाॅल को लागू कराने के लिए पूरे शहर को पाँच सैक्टर में बांटकर उनके सैक्टर आफिसर, सैक्टर मजिस्ट्रेट एवं पुलिस ऑफिसर को कडे निर्देश जारी किये है.
क्या बोले डीएम
जिलाधिकारी अखिलेश सिंह ने कलेक्ट्रेट सभागार में व्यापार मण्डल के पदाधिकारियों के साथ बातचीत के दौरान कहा कि
“जनपद में कोरोना पाॅजिटिव केसेस के बढने की प्रवृति चिंता का विषय है. बाजारों में व्यापारियों द्वारा अपनी दुकानों पर कोविड प्रोटोकाॅल का भली प्रकार से पालन करना तथा आम जनता की तरफ से कोविड सर्तकता यथा बिना मास्क के बाहर न निकलना, सामाजिक दूरी का पालन करना, लगातार थोडे-थोडे समय अन्तराल पर साबुन से हाथ धोना अथवा सैनिटाईजर का प्रयोग करना, नियमित योगा एवं व्यायाम करना, गर्म पानी पीना, कोरोना के लक्षण, सर्दी जुखाम, बुखार के लक्षण प्रकट होने पर तत्काल चिकित्सक से सम्पर्क करना इत्यादि सतर्कता बरता जाना अनिवार्य है, किन्तु चिन्ता का विषय है कि आम जनता द्वारा मास्क एवं सामाजिक दूरी इत्यादि कोविड प्रोटोकाॅल का पालन न करना, भीड में न जाना इत्यादि सतर्कताओं का पालन नही किया जा रहा है. व्यापारियों को इस और पहल करने की जरूरत है. कोविड-19 के मामले यदि बढ़ते है तो प्रशासन को नियमों की अनदेखी करने वालों पर कार्रवाही करनी होगी.”
जिलाधिकारी ने सभी उप जिलाधिकारी एवं क्षेत्राधिकारी को भी कोरोना प्रोटाकाॅल का पालन कराये जाने हेतु कडे निर्देश दिये है. उन्होंने कहा है कि
“कोई भी दुकानदार या व्यवसायी ग्राहक को बिना मास्क के अपने प्रतिष्ठान में किसी भी दशा में प्रवेश न करने दें तथा व्यवसायी एवं उनके सहयोगी मास्क एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें तथा ग्राहकों से भी करायें. प्रत्येक दुकानदार/व्यापारी अपनी दुकान के सामने एक डिस्प्ले या छोटा बोर्ड/स्टीकर लगाये कि ‘‘किसी भी व्यक्ति का बिना मास्क के प्रवेश वर्जित है. कोविड-19 को देखते हुए सामाजिक दूरी बनाये रखेगें व सैनिटाईजर का उपयोग करें. प्रत्येक दुकानदार या व्यवसायी अपने प्रवेश द्वार के बाहर सैनिटाईजर रखेगा तथा आने वाले ग्राहकों के हाथ सैनिटाईज करायेगें तथा शरीर के तापमान को भी चैक कराने की व्यवस्था करायेगें. यदि कोई ग्राहक बिना मास्क के आता है तो व्यवसायी द्वारा मास्क प्रदान करने के उपरान्त ही प्रतिष्ठान के भीतर आने की अनुमति दी जाये. व्यवसायी मास्क की कीमत नो लोस नो प्रोफिट की तर्ज पर प्राप्त कर सकते है.
प्रोटोकॉल तोड़ा तो होगी कार्रवाई
जिलाधिकारी अखिलेश सिंह ने कहा कि यदि कोई व्यवसायी कोविड प्रोटोकाॅल का उल्लंघन करता है तो लोक स्वास्थ्य के हित में उसकी दुकान/प्रतिष्ठान बंद करा दी जायेगी अथवा सील की कार्यवाही भी की जा सकती है. इतना ही नही तथा अन्य वैधानिक कार्यवाही भी नियमानुसार अमल मे लायी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तर दायित्व व्यवसायी का होगा.
डीएम ने बैठक में सख्ती के कारण भी बताए
जिलाधिकारी अखिलेश सिंह ने व्यापारियों को अपने फैसले के पीछे का कारण भी बताया उन्होंने कहा कि

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