उत्तर प्रदेश सरकार ने वाहन चालकों के झटका देते हुए प्रदूषण नियंत्रण सर्टिफिकेट बनवाने का शुल्क दोगुना कर दिया है. 1 जनवरी से नियम को धरातल पर उतार दिया जाएगा. परिवहन विभाग ने तकरीबन 7 साल बाद पीयूसी यानी पॉल्यूशन सर्टिफिकेट की दरों में बदलाव कर दिया है. अगर आपके पास प्रदूषण सर्टिफिकेट नहीं है तो ₹10000 तक जुर्माना भरना पड़ सकता है.
नई दरें जान लीजिए
परिवहन विभाग ने बीएस-2 और बीएस 3 वाहनों में 6 माह और बीएस-4 और बीएस-6 वाहनों में प्रदूषण सर्टिफिकेट की वैधता 1 साल तक रखी है. शनिवार को उत्तर प्रदेश के परिवहन आयुक्त ने सभी आरटीओ को नई दरों के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए हैं. नए दिशानिर्देश के मुताबिक दुपहिया वाहन के लिए ₹50, तीन पहिया वाहन के लिए ₹70, चार पहिया वाहन के लिए ₹70 के अलावा सभी डीजल वाहनों की जांच के लिए ₹100 देना होगा. अभी तक यह फीस दोपहिया वाहनों के लिए ₹30, चार पहिया पेट्रोल के लिए ₹40 व चार पहिया डीजल वाहनों के लिए ₹50 तक थी.
इन लोगों को पीयूसी सेंटर खोलने की मिलेगी अनुमति
प्रदेश के परिवहन आयुक्त ने जानकारी दी है कि उत्तर प्रदेश मोटर एवं प्रदूषण केंद्र योजना 2020 में कई प्रावधान जारी किए गए हैं जिसके मुताबिक अब कोई भी एनजीओ, ट्रस्ट, फर्म और कंपनी पीयूसी सेंटर का लाइसेंस ले सकती है. यूपी रोडवेज के सभी वर्कशॉप और मान्यता प्राप्त गैरेज़ों को पीयूसी सेंटर की सुविधा दी जा सकती है. इस योजना के तहत अब सचल प्रदूषण जांच केंद्र की स्थापना की गई है. पीयूसी सेंटर चलाने के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास होने के साथ ही कंप्यूटर की जानकारी होना आवश्यक है.
सर्टिफिकेट नहीं तो ₹10000 तक जुर्माना
उत्तर प्रदेश में नया मोटर व्हीकल एक्ट का पालन कराया जा रहा है. रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, बीमा, लाइसेंस जैसे दस्तावेजों के न दिखाने पर रोजाना पुलिस चालान काट रही है. इतना ही नहीं भारी-भरकम जुर्माना भी वसूल किया जा रहा है. ऐसे में आपको सलाह है कि आप प्रदूषण सर्टिफिकेट भी साथ लेकर चलें. यदि आपके प्रदूषण सर्टिफिकेट की समय सीमा समाप्त हो गई है तो तत्काल नया प्रदूषण सर्टिफिकेट बनवा लीजिए.
प्रदूषण सर्टिफिकेट ना होने की स्थिति में आपको ₹10000 तक जुर्माना देना पड़ सकता है. सितंबर 2019 में केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय ने नियमों में बदलाव करते हुए जुर्माने की रकम को 10 गुना बढ़ा दिया है. ऐसे में जुर्माने और अव्यवस्था से बचने के लिए पॉल्यूशन सर्टिफिकेट जरूर बनवा लीजिए. पॉल्यूशन सर्टिफिकेट आप खुद भी डाउनलोड कर सकते हैं इसके लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं-https://vahan.parivahan.gov.in/puc/views/PucCertificate.xhtml
Add Comment