उत्तर प्रदेश में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट अब अनिवार्य कर दिया गया है राज्य में मार्च 2021 से बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट (एचएसएनपी) वाले वाहनों के रजिस्ट्रेशन नहीं होंगे. ऐसे में जरूरी है कि जिन लोगों ने एक अप्रैल 2019 (31 मार्च 2019 तक पंजीकृत) से पहले गैर व्यावसायिक वाहन (कार, बाइक, स्कूटर आदि) खरीदा है, और हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लिया है तो वे 28 फरवरी 2021 तक लगवा सकते हैं.
ऐसे करें रजिस्ट्रेशन
विभाग के अनुसार, बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाए संभागीय परिवहन कार्यालय आरटीओ से कोई काम नहीं होंगे.
रजिस्ट्रेशन कराने के लिए वाहन मालिकों को Bookmyhsrp.com और makemyhsrp.com पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा.
साइट पर वाहन मालिक सुविधा अनुसार डीलर के शोरूम का चयन का नंबर प्लेट लगवाने की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं.
आवेदन करने के बाद इसकी रसीद जरूर लेकर अपना काम आरटीओ ऑफिस में करवा सकते हैं.
वाहनों के लिए 2 गुना प्रदूषण जांच शुल्क होगा दोगुना
राज्य में सभी प्रकार के वाहनों के लिए 2 गुणा प्रदूषण जांच शुल्क देना होगा. नई व्यवस्था एक जनवरी से लागू होगी. महंगाई के इस दौर में वाहन स्वामियों पर अब एक और बोझ बढ़ जाएगा. वहीं प्रदूषण जांच के लिए वाहन स्वामियों को न भटकना पड़े इसके लिए मोबाइल प्रदूषण जांच केंद्र की शुरुआत की जाएगी.
रजिस्ट्रेशन की बढ़ रही है मांग
नम्बर प्लेट बनने के बाद बाद में डीलर के यहां लगवा सकते हैं. फिलहाल रजिस्ट्रेशन की बढ़ती मांग की वजह से लखनऊ में शोरूम में 7 से 10 दिनों की वेटिंग चल रही है. इसकी वजह वजह धीमा सर्वर और आवेदनों की बढ़ती संख्या बताया जा रहा है. समय रहते हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट जरूर लगवा लें.

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