लखनऊ. देश में कोरोना वायरस की महामारी को देखते हुए सरकार द्वारा की गई व्यवस्था के तहत जांच के लिए जाने वाले कोरोना वारियर्स पर हमला करने वालों के लिए बुरी खबर और कोरोनावायरस वरियर्स का उत्साह बढ़ाने वाली खबर उत्तर प्रदेश से आई है. उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना वारियर्स की सुरक्षा संबंधी अध्यादेश को अपनी मंजूरी दे दी है. बुधवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं महामारी रोग नियंत्रण अध्यादेश 2020 को हरी झंडी दी.
स्वास्थ्य कर्मियों, पुलिसकर्मियों, स्वच्छता कर्मियों, डॉक्टर्स के साथ शासन द्वारा तैनात किसी भी कोरोना वारियर्स से की गई अभद्रता पर या हमला करने पर 6 महीने से लेकर 7 साल तक सजा का प्रावधान और 50000 से लेकर ₹500000 तक जुर्माने का प्रावधान किया गया है.
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कैबिनेट मीटिंग में राज्य और जिला स्तर पर महामारी नियंत्रण प्राधिकरण गठित करने का निर्णय लिया गया है.
किन पर होगी कार्रवाई
- चिकित्सकों, सफाई कर्मियों, पुलिसकर्मियों एवं किसी भी कोरोना वॉरियर्स पर थूकने या गंदगी फेंकने पर और आइसोलेशन तोड़ने पर भी इस कानून के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी.
-नए कानून के तहत कोरोना योद्धाओं के खिलाफ समूह को उकसाने या भड़काने पर भी कार्रवाई होगी. इसके तहत दोस्त 5 साल तक की सजा और 50000 से लेकर ₹200000 तक जुर्माने का प्रावधान किया गया है.
-क्वॉरेंटाइन का उल्लंघन करने पर 10,000 से एक लाख तक का जुर्माना और 1 से 3 साल तक की सजा होगी.
-अस्पताल से भागने वालों के खिलाफ 1 वर्ष से 3 वर्ष की सजा और 10,000 से लेकर 100000 तक जुर्माना होगा.
-अस्पतालों और क्वॉरेंटाइन सेंटरों में अश्लील एवं अभद्र आचरण करने पर 1 से 3 साल की सजा और 50000 से 100000 तक का जुर्माना होगा.
-नए कानून के तहत लॉक डाउन तोड़ने वाले और इस बीमारी के फैलाने वालों के लिए भी कठोर सजा का प्रावधान किया गया है.
ऐसा होगा प्राधिकरण का स्वरूप
सीएम की अध्यक्षता में महामारी नियंत्रण प्राधिकरण बनाया जाएगा जिसमें मुख्य सचिव सहित सात अन्य अधिकारी सदस्य होंगे. जिला स्तर पर जिला अधिकारी के अध्यक्षता में 3 सदस्य जिला महामारी नियंत्रण प्राधिकरण बनाया जाएगा.
ऐसे करेंगे काम राज्य प्राधिकरण
महामारी के रोकथाम नियंत्रण से संबंधित मामलों में सरकार को परामर्श देगा जबकि जिला प्राधिकरण जिले में विभिन्न विभागों के क्रियाकलापों के साथ समन्वय स्थापित करेगा.
नए कानून के बनने के बाद से जहां कोरोना योद्धाओं को सुरक्षा मिलेगी वहीं उन पर हमला करने वाले अभद्रता करने वालों को दंड भी मिलेगा.





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