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55 hours lock down: केवल कोविड-19 ही नहीं और भी कारण हैं लॉक डाउन के, जिलाधिकारी ने जारी किया बंधन, जानिए आदेश

PRAKASH K PANDEY

Saharanpur. कोविड-19 पर बढ़ते संक्रमण के चलते प्रदेश सरकार के आदेश के बाद आखिरकार जिलाधिकारी अखिलेश सिंह ने भी जिला स्तर पर बंधनों और शर्तों को लागू कर दिया है.

जिलाधिकारी ने लॉकडाउन से संबंधित बंधनों को लागू करते हुए कहा कि

“उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार जनपद में कोरोना वायरस संक्रमण और संचारी रोगों (डेंगू, मलेरिया,चिकनगुनिया, जापानी इंसेफलाइटिश, कालजवर) के संक्रमण की रोकथाम के लिए जनपद के सभी शहरी व ग्रामीण बाजार,हाट, गल्ला मण्डी व व्यवसायिक प्रतिष्ठान आदि 10 जुलाई की रात्रि 10ः00 बजे से 13 जुलाई, 2020 की प्रातः 5ः00 बजे तक प्रतिबंधों के साथ बंद रहेंगे. उन्होंने कहा कि आदेशों का उल्लघंन करने वालों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जाएगी.”

जिलाधिकारीअखिलेश सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि

“इस अवधि में समस्त स्वास्थ्य सेवाएं यथा स्वास्थ्य एवं चिकित्सीय सेवाएं, आवश्यक वस्तु की आपूर्ति (दूध, दवाई, न्यूज पेपर व चिन्हित पेट्रोल पम्प) पूर्व की भांति खुले रहेंगे. इन सेवाओं में कार्यरत व्यक्तियों, कोरोना वाॅरियर,स्वच्छता कर्मी व डोर स्टेप डिलेवरी से जुड़े व्यक्तियों को आने जाने में कोई प्रतिबंध नहीं होगा.”

उन्होंने आगे कहा कि

“रेल से आने वाले व्यक्तियों का आवागमन उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों द्वारा किया जायेगा. जनपद से अन्य स्थानों के लिए इस अवधि में बसों का संचालन नहीं होगा. उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय व राज्य मार्गों पर मालवाहक वाहनों का परिवहन जारी रहेंगा तथा राष्ट्रीय व राज्य मार्गों के किनारे पर स्थित पेट्रोल पम्प एवं ढाबे पूर्ववत खुले रहेंगे.”


इसके अलावाा जिलाधिकारी ने बताया कि

“जनपद में 12 जुलाई, 2020 तक सफाई व स्वच्छता का अभियान व स्वच्छ पेयजल आपूर्ति का वृहद अभियान चलाया जायेंगा. अभ्यिान में शामिल सभी अधिकारी व कर्मचारी इन प्रतिबंधों से मुक्त रहेंगे. इनसे सम्बंधित सभी कार्यालय भी यथावत खुले रहेंगे. ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित औद्योगिक कारखाने खुले रहेंगे जिसमें सोशल डिसटेंसिंग एवं अन्य स्वास्थ सम्बन्धी प्रतिबंधों का कड़ाई से पालन सुनिशिचत किया जायेगा. शहरी क्षेत्रों में निरंतर चालू रहने वाले औद्योगिक कारखानों को छोड़कर शेष कारखाने बंद रहेंगे. इस अवधि में आवश्यक सेवाओं से सम्बधिंत कार्यालय व इन प्रतिबंधों से मुक्त सेवाओं से सम्बधिंत अधिकारी व कर्मचारी का पहचान पत्र ही ड्यूटी पास माना जायेगा. पहचान पत्र के आधार पर ही आवाजाही पर रोक नहीं होगी.”

तालाबंदी समय मे निर्माण और स्वास्थ्य पर जानकारी देते हुए जिलाधिकारी अखिलेश सिंह ने बताया कि

“आलोच्य अवधि में सभी वृहद निर्माण कार्य यथा एक्सप्रेस वे, बड़े पुल, सड़कें, लोक निर्माण विभाग के बड़े निर्माण, सरकारी भवन तथा निजी प्रोजेक्ट जारी रहेंगे. स्वास्थ्य विभाग के द्वारा कोरोना वायर संक्रमण और संचारी रोग सर्विलांस टीम के माध्यम से प्रत्येक घर में रहने वाले सभी सदस्यों की व्यापक मेडिकल स्क्रीनिंग व सर्विलांस अभियान चलाया जा रहा है जो यथावत चलता रहेंगा. इन कार्यों में लगे सभी कोरोना वाॅरियर, कर्मियों को उनकी पहचान-पत्र के आधार पर आने जाने में कोई प्रतिबंध नहीं होगा.”

अगर करेंगे ढिलाई तो होगी कड़ी कार्रवाई

जिलाधिकारी ने गाइड लाइन का सख्ती से पालन करने और कराने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने बताया कि नियमों की अनदेखी करने वालों के विरुद्ध (दण्ड़ात्मक) कठोर कार्यवाही की जायेगी. उन्होंने आम जनता का आह्वान किया कि वे कोविड-19 और संचरी रोगों की रोकथाम में सहयोग करेें. आपने आस-पास गंदगी न फैलने दें तथा आवगमन के समय मास्क का इस्तेमाल करें.