कोरोनावायरस पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने पहले देश को लॉक किया यानी तालाबंदी किया उसके बाद धीरे धीरे चरणबद्ध तरीके से ताला खोलने की दिशा में नियम और दिशानिर्देशों के साथ छूट देनी शुरू कर दी. देश में वर्तमान में अनलॉक 5 चल रहा है. सरकार ने अनलॉक 5 को 30 नवंबर तक जारी रखने का फैसला किया है. मंगलवार को इसके संबंध में गाइडलाइन भी जारी कर दी गई. कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन 30 नवंबर तक जारी रहेगा.
क्या कहा सरकार ने
केंद्रीय गृह मंत्रालय के मुताबिक एमएचए ने आज आदेश किया है जिसके तहत 30 सितंबर को जारी की गई गाइडलाइन 30 नवंबर तक प्रभावी रहेगी. वहीं 30 नवंबर 2020 तक कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन को सख्ती से लागू किया जाएगा.
दूसरे प्रदेशों में आना जाना हुआ आसान
गृह मंत्रालय द्वारा जारी आदेश के मुताबिक किसी भी व्यक्ति या किसी भी सामान को प्रदेश के अंदर या एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में ले जाने पर कोई पाबंदी नहीं रहेगी. अब इसके लिए किसी भी प्रकार के पास की जरूरत नहीं होगी.
30 सितंबर को शुरू हुआ था अनलॉक 5
जान लेना महत्वपूर्ण है कि केंद्र सरकार ने 30 सितंबर को देश में अनलॉक के पांचवें चरण के लिए दिशा निर्देश जारी किए थे. जिसके मुताबिक 15 अक्टूबर के बाद सिनेमा हॉल, एंटरटेनमेंट पार्क, स्विमिंग पूल को खोलने की अनुमति भी दी गई थी. हालांकि गृह मंत्रालय ने 50% क्षमता के साथ सिनेमाघरों को दोबारा खोलने की अनुमति दी थी.
अनलॉक 5 में ही स्कूलों को भी खोलने के निर्देश
गृह मंत्रालय ने अपनी गाइडलाइन में स्कूलों और कोचिंग इंस्टिट्यूट को खोलने को लेकर 15 अक्टूबर के बाद राज्य सरकारों को अधिकार दिया था कि राज्य सरकारें अपने मुताबिक फैसला कर सकें. राज्यों को अपने इस फैसले के दौरान छात्रों के माता-पिता की मंजूरी की भी जरूरत बताई गई थी. उत्तर प्रदेश में 19 अक्टूबर से स्कूलों को सशर्त खोला गया है.
स्कूलों के लिए दिए गए थे कठोर निर्देश
सरकार ने ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग को पूर्व की तरह चालू रखने के लिए और उसे प्रोत्साहित करने के लिए कहा था. जिन स्कूलों को खोलने की अनुमति मिली थी उन्हें राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों के शिक्षा विभाग द्वारा जारी किए जाने वाले एस ओ पी का पालन करने के लिए आदेशित किया गया था.
निष्कर्ष क्या है?
दरअसल केंद्र सरकार की नई गाइडलाइन के बाद बहुत बड़ा बदलाव नहीं हुआ है. 30 सितंबर को जारी किए गए अनलॉक 5 के दिशा निर्देशों को ही 30 नवंबर तक बढ़ाया गया है. पास की जरूरत को खत्म किया गया है. कंटेनमेंट जोन में पहले की तरह ही सख्ती रहेगी. फिलहाल कंटेनमेंट जोन ऐसे स्थान होंगे जहां लॉकडाउन की व्यवस्था जारी रहेगी.

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