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Saharanpur : जिलाधिकारी ने वाहन चालकों के लाइसेंस को लेकर बड़ा फरमान सुना दिया है, ऐसी ख़बर जो सबके लिए जरुरी है

सहारनपुर/ उत्तर प्रदेश. वाहन लेने और लाइसेंस बन जाने के बाद उड़ने वाले लोगों के लिये यह खबर काम की है. जिलाधिकारी अखिलेश सिंह ने ऐसे लोगों के पर कतरने के लिए नए फरमान जारी कर दिए हैं. यातायात के नियमों को ताक पर रखने वाले लोगों की पहचान कर उनके ड्राइविंग लाइसेंस को सस्पेंड किया जाएगा. इतना ही नहीं बार-बार दुर्घटना करने वाले वाहन चालक का लाइसेंस निरस्त करने के भी जिलाधिकारी ने आदेश दिए हैं.

कहां पर सुनाया फरमान

कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी नगर मजिस्ट्रेट सुरेश कुमार सोनी, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) आरपी मिश्र, जिला बेसिक शिक्षाधिकारी रामेंद्र कुमार, रोडवेज के एआरएम जगदीश सिंह के साथ बैठक कर रहे थे जिसमें उन्होंने नियमों को सभी के लिए समान होना बताया. जिलाधिकारी अखिलेश सिंह ने रोडवेज बस के संचालन करने वालों के खिलाफ भी गलत ड्राइविंग पर कार्यवाही करने के लिए कहा.

स्कूल बस संचालकों के लिए कही बड़ी बात

जिलाधिकारी अखिलेश सिंह ने स्कूल संचालकों को स्कूल बस चलने से पहले टेक्निकल इंस्पेक्शन यानी तकनीकी परीक्षण कराने के लिए आदेशित किया. फिटनेस न करने वाले स्कूल संचालकों की बस पर कार्रवाई करने के आदेश दिए. जिलाधिकारी ने जोर देकर एआरटीओ प्रवर्तन को कहा कि किसी भी सूरत में बिना फिटनेस वाले स्कूल वाहन सड़क पर ना चलने पाए.

DM के निर्देश की महत्वपूर्ण बातें

  • किसी भी ढाबे के सामने गाड़ी रोड पर पार्क नहीं होगी. ऐसा पाए जाने पर ढाबा मालिक के खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश.
  • जनपद में ब्लैक स्पॉट्स चिन्हित कर कार्रवाई कर दिशा सूचक लगाने के निर्देश.
  • ई रिक्शा के रूट निर्धारण और उनके लिए पार्किंग भूमि की व्यवस्था कराने के लिए नगर निगम को दिए निर्देश.
  • सड़क दुर्घटना की स्थिति में तुरंत मेडिकल फैसिलिटी उपलब्ध कराए जाने के आदेश ताकि गोल्डन आवर में घायलों को सही इलाज मिल सके.
  • बार-बार दुर्घटना करने वाले वाहन चालकों के लाइसेंस होंगे निरस्त,
  • यातायात नियमों के उल्लंघन पर DL होगा सस्पेंड.

यातायात के उल्लंघन पर हुई कार्रवाई

सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) आरपी मिश्र ने जिलाधिकारी को जानकारी दी और बताया कि 1 अप्रैल 2020 से 28 अक्टूबर 2020 तक सीट बेल्ट के विरुद्ध 315, हेलमेट के विरुद्ध 2680, ओवरलोड के विरुद्ध 646, ओवर स्पीड के विरुद्ध 298, थर्ड पार्टी बीमा के विरुद्ध 436, मोबाइल फोन के विरुद्ध 55 तथा लाइसेंस निलंबन की 87 कार्यवाही विभाग द्वारा की गई है.

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Prakash Pandey

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