लखनऊ. प्रदेश के घाटे को कम करने के लिए सरकार ने रिवेन्यू के सबसे बड़े माध्यम शराब की दुकानों को खोलने की सशर्त इजाजत दे दी है. लॉक डाउन 3.0 में योगी सरकार ने सोशल डिस्टेंसिंग के पालन के साथ शराब की दुकानों को खोलने की सहमति दी.
दरअसल शराब के जरिए सरकार प्रदेश में अच्छा खासा रिवेन्यू जनरेट कर लेती है. शराब की दुकानें बंद होने के चलते राजकोषीय घाटा पूरा करना भी सरकार के लिए एक चुनौती से कम नहीं था.
हालांकि बताया जा रहा है सुबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस फैसले पर राजी नहीं थे लेकिन राजकोषीय घाटे को पूरा करने के लिए सरकार को यह निर्णय लेना पड़ा.
सरकार के इस निर्णय के बाद से मधुशाला के चाहने वालों के चेहरे पर रौनक लौट आई है. सुबह से शाम तक मधुशाला की चर्चा करने वाले अब शराब की शीप ले सकेंगे. शराब के चाहने वालों को सोशल डिस्टेंसिंग, और समय का पालन करना जरूरी होगा. शराब की दुकानों को सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक खोलने की अनुमति होगी.
शराब की दुकानों के लिए यह होगी व्यवस्था
- कंटेन्मेंट एरिया को छोड़कर रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन की आबकारी विभाग की एकल दुकानों को सुबह 10:00 बजे से शाम 7:00 बजे तक खोलने की इजाजत होगी.
- मॉल , कॉम्प्लेक्स में मौजूद शराब की दुकान नही खुलेगी.
- मॉडल शॉप में भी शराब बिक सकेगी.
- मॉडल शॉप में शराब सिंर्फ बिकेगी.पीना होगा प्रतिबंधित.
- दुकानों में बिक्री के समय सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से हो पालन.
क्या है कंटेनमेंट एरिया?
कंटेनमेंट एरिया उस क्षेत्र व उसके आस-पास के एक से तीन किलोमीटर क्षेत्र को कहा जाता है जो कोरोना संक्रमण फैलने के बाद हॉटस्पॉट घोषित कर दिया गया है.
इन नियमों का करना होगा पालन
शराब की दुकानों को लेकर स्पष्ट किया गया है कि दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा. बिना मास्क के किसी को भी शराब नहीं दी जाएगी. गाइडलाइन के तहत दुकान पर एक बार में काउंटर पर एक ही खरीददार खड़ा रहेगा और बाकी लोग सोशल डिस्टेंसिग का पालन कर गोल घेरे में खड़े रहेंगे. दुकान पर शराब या बीयर वगैरह पीने की सख्त मनाही रहेगी.यदि इन नियमों का उल्लंघन होता है तो कार्रवाई की जाएगी.
यह सब मिलेगा
प्रदेश में शराब,बीयर व भांग की बिक्री को लेकर नई गाइडलाइन के तहत 4 मई से प्रदेश के सभी जिलों में कंटेनमेंट एरिया के अलावा बांकी जगहों पर शराब ,बीयर व भांग की लाइसेंसी दुकानें खोली जा सकती है.इसमें रेड,ऑरेंज व ग्रीन तीनों जोन शामिल हैं.




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