तिरुअनंतपुरम. कोरोनावायरस के बढ़ते संक्रमण के बीच केरल सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. देश में अब तक कोरोनावायरस के संक्रमण के 6.79 लाख के सामने आ चुके हैं. संक्रमण की गति को देखते हुए केरल सरकार ने महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए सोशल डिस्टेंसिंग मास्क और शादी के साथ अन्य समारोह में सीमित लोग जैसे नियमों को 1 साल तक बढ़ा दिया है. एशिया नेट की खबर के मुताबिक राज्य में मास्क ना पहनना अपराध माना जाएगा और इसकी सजा 10000 रुपये जुर्माना होगी.
शिक्षित राज्य केरला में कोरोनावायरस के 5000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं जबकि 3174 लोग महामारी पर जीत हासिल कर चुके हैं. 2228 लोगों का इलाज अस्पतालों में जारी है.
नियम जो 1 साल तक मान्य होंगे
- सरकार की गाइडलाइंस के मुताबिक सार्वजनिक स्थलों पर सभी को मास्क पहनना होगा. इतना ही नहीं वर्कप्लेस पर चेहरे को ढक कर रखना होगा.
- मास्क न पहनने पर 10000 रुपये जुर्माना लगेगा.
- सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा एक साल तक शादी में 50 से अधिक लोग शामिल नहीं हो पाएंगे जबकि अंतिम संस्कार में 20 लोग अधिकतम शामिल हो पाएंगे.
- सार्वजनिक कार्यक्रम के लिए स्थानीय प्रशासन की अनुमति अनिवार्य होगी.
- सार्वजनिक स्थलों पर थूकने पर कार्रवाई होगी.
- दूसरे राज्यों से केरला रहे लोगों को केरल सरकार के जगराथा ई प्लेटफार्म पर खुद को रजिस्टर करना होगा.
- दुकान या प्रतिष्ठान पर अधिकतम 20 लोगों की अनुमति होगी.


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