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एक्सक्लूसिव

जिलाधिकारी के UNLOCK 1 पर क्या है आदेश, complete और आसान भाषा मे समझ लीजिए

सहारनपुर /उत्तर प्रदेश . कोविड-19 के खतरे को देखते हुए पूरे प्रदेश में केंद्र के आदेशानुसार लॉक डाउन 5.0 की घोषणा की गई है. प्रदेश सरकार ने इसका नाम बदलते हुए अनलॉक वन रखा है. सरकार ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेश के मुताबिक ही उत्तर प्रदेश में लोक डाउन को कंटिन्यू किया है. माने केंद्र सरकार की गाइडलाइन ही उत्तर प्रदेश सरकार की गाइडलाइन है.


देर शाम सहारनपुर जनपद के जिलाधिकारी अखिलेश सिंह ने भी जनपद के लिए गाइडलाइन जारी कर दी. सभी कुछ आदेश केंद्र और राज्य सरकार के मुताबिक ही हैं. कुछ विशेष परिस्थितियों में ने बदलाव किया गया है.


जिलाधिकारी अखिलेश सिंह ने जनपद के लिए जारी गाइडलाइन में लॉक डाउन 4.0 में मिली छूट के अतिरिक्त कंटेनमेंट जॉन को छोड़कर सभी गतिविधियों को सतर्कता और मास्क के साथ जारी करने के आदेश दिए हैं.


कंटेनमेंट जॉन को छोड़कर सभी बाजार सुबह 9:00 बजे से शाम 7:00 बजे तक खुलेंगे बाजार खोलने के लिए लॉक डाउन 4.0 मे जारी दिशानिर्देश ही प्रभावी होंगे. कहने का मतलब यह है कि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ लेफ्ट राइट के आधार पर बाजार खुलेगा.

आज जारी आदेश की खास बातें

  • लॉक डाउन 5 अनलॉक वन के नाम से जाना जाएगा.
  • सरकार ने अनलॉक वन की गाइडलाइन जारी की 1 जून से 30 जून तक अनलॉक का ऐलान
  • एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए पास की जरूरत नहीं 8 जून से शर्तों के साथ धार्मिक स्थल खुलेंगे
  • जुलाई में स्कूल खोलने पर फैसला लिया जाएगा
  • 30 जून तक नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा रात 9:00 बजे से सुबह 5:00 बजे तक कर्फ्यू रहेगा
  • होटल रेस्टोरेंट 8 जून से खुलेंगे कंटेनमेंट जून 30 जून तक बंद रहेंगे
  • जिम, स्विमिंग पूल खोलने पर अभी फैसला नहीं लिया
  • सार्वजनिक जगहों पर मास्क लगाना जरूरी होगा
  • सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा
  • अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 लोग शामिल हो सकेंगे
  • शादियों में अधिकतम 50 मेहमान शामिल हो पाएंगे
  • सार्वजनिक स्थल पर थूकना अपराध माना जाएगा
  • 8 जून से मॉल शॉपिंग सेंटर खुलेंगे पब्लिक पैलेस में पान मसाला खाना बैन
  • मास गैदरिंग नहीं किए होने दी जाएगी

सबसे खास बात जो जिलाधिकारी के आदेश को अलग करता है वो बाज़ार को खोलने का समय है. सरकार ने यह समय सुबह नौ बजे से शाम नौ बजे तक रखा है जबकि जिलाधिकारी अखिलेश सिंह ने यह समय सुबह नौ बजे से शाम सात बजे तक रखा है जो लेफ्ट राईट के मुताबिक होगा. बाकि सभी आदेश लाक डाउन के चौथे चरण की तरह ही होंगे.