सहारनपुर/ उत्तर प्रदेश. सार्वजनिक स्थलों से लेकर कार्यालयों तक बिना मास्क के टहलते या घूमते अगर आप मिलते हैं तो एक अच्छी खासी सजा के लिए तैयार हो जाइए. क्योंकि जिलाधिकारी सहारनपुर ने जनपद में 100% मास्क लगाने का फरमान जारी किया है. जिलाधिकारी अखिलेश सिंह ने कहा है कि बिना मास्क के कोई भी बाहर ना निकले, पकड़े जाने कड़ी कार्रवाई की जाएगी.
बकरा मास्क वालों की भी खैर नहीं
जनपद में पुलिसिया कार्रवाई से बचने के लिए अक्सर लोग मास्क तो लगाते हैं लेकिन बकरा मास्क की तरह. कहने का मतलब है कि मास्क नाक से नीचे और मुंह से नीचे होता है. ठोड़ी पर लटकाए रहते हैं. ऐसे लोगों के लिए जिलाधिकारी ने कठोर दंडात्मक कार्रवाई करने का भी ऐलान किया है. उन्होंने कहा है नाक तथा मुंह ढक कर ही कार्यालय, सार्वजनिक स्थल या आम रास्तों पर निकला करें.
पुलिस प्रशासन को कार्रवाई के लिए आदेश
अधिकारी अखिलेश सिंह ने स्थानीय पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को बाजारों और सार्वजनिक स्थलों पर समय-समय पर चेकिंग करने के निर्देश दिए और बिना मास्क पहने बाजार में घूमने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं.
सरकारी कार्यालयों में मास्को हुआ जरूरी
जिलाधिकारी अखिलेश सिंह ने सभी कार्यालय अध्यक्षों को निर्देश दिए हैं कि अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के लिए मास्क अनिवार्य करें. अकस्मात निरीक्षण के दौरान कर्मचारी बिना मास्क के मिल गए तो फिर कार्रवाई के ताई लिए तैयार रहें.
जिलाधिकारी के आदेश के पीछे कारण क्या है?
दरअसल, उच्च न्यायालय में एक पीआईएल मास्क को लेकर डाली गई थी जिसका नंबर 574/2020 है. पीआईएल पर उच्च न्यायालय ने 7 अक्टूबर 2020 को शत प्रतिशत मास्किंग कराने का आदेश दिया था जिसके बाद अपर मुख्य सचिव गृह विभाग ने इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए हैं.उन्हीं के निर्देश को पूरा करवाने के लिए जिलाधिकारी ने भी आदेश दिए हैं.

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