अभी तक आपने हेलमेट ना पहनने पर यातायात पुलिसकर्मियों को चालान करते सुना है लेकिन अब देश में हेलमेट पहनने वालों का भी चालान होगा. दरअसल, लोकल और नकली हेलमेट पहन कर दो पहिया वाहन चालक अक्सर यातायात पुलिसकर्मियों को या पुलिसकर्मियों को चकमा देने में कामयाब हो जाते हैं. अगर आप भी ऐसा कर रहे हैं तो सावधान हो जाइए क्योंकि ऐसा करने पर अब भारी जुर्माना भुगतना पड़ सकता है.
हेलमेट नकली या लोकल होने पर केवल दो पहिया वाहन चालक को ही सजा नहीं है बल्कि लोकल और नकली हेलमेट बनाने वालों को भी सीधे जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ सकता है. इस संबंध में 26 नवंबर 2020 को केंद्र सरकार ने आदेश दिया है कि देश में केवल भारतीय मानक ब्यूरो ( BIS ) से प्रमाणित दुपहिया वाहन चालक हेलमेट ही बनाए और बेचे जा सकेंगे. इससे हेलमेट की गुणवत्ता भी सुनिश्चित की जा सकेगी.
क्या है सरकारी हेलमेट आदेश 2020
दरअसल, सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्रालय की एक विज्ञप्ति के मुताबिक, “दो पहिया मोटर वाहनों के सवारियों के लिए हेलमेट आदेश 2020 जारी किया गया है जिसमें दो पहिया वाहन पर चलने वालों के लिए सुरक्षा हेलमेंट को अनिवार्य बीआईएस प्रमाणीकरण तथा गुणवत्ता नियंत्रण प्रकाशन के अंतर्गत शामिल किया गया है.”
सड़क सुरक्षा समिति ने की थी सिफारिश
सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार देश की जलवायु स्थिति के अनुकूल हल्के भार के हेलमेट के बारे में विचार करने तथा हेलमेट का परिचालन सुनिश्चित करने के लिए सड़क सुरक्षा समिति बनाई गई थी. इस समिति में एम्स के विशेषज्ञ डाक्टरों तथा बीआईएस के विशेषज्ञों सहित विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ शामिल किए गए.
मार्च 2018 में समिति ने अपनी एक रिपोर्ट में विस्तृत विश्लेषण के बाद देश में हल्के भार के हेलमेट की सिफारिश की, जिसे मंत्रालय ने स्वीकार कर लिया. समिति की सिफारिशों के मुताबिक बीआईएस ने विशेष विवरणों में संशोधन किया है जिससे हल्के भार के हेलमेट बनेंगे भारत में प्रतिवर्ष लगभग 1.7 करोड टू व्हीलर बनाए जाते हैं.
लोकल हेलमेट पहनना और बेचना दोनों अपराध
जानकारी के मुताबिक जून 2021 से देश में केवल ब्रांडेड हेलमेट की बिक्री हो सकेगी. जून 2021 के बाद खराब क्वालिटी वाले लोकल हेलमेट को बेचना अपराध माना जाएगा. लोकल हेलमेट का उत्पादन भी गैरकानूनी माना जाएगा. सड़क दुर्घटनाओं को कंट्रोल करने के लिए ट्रैफिक नियमों में केंद्र सरकार लगातार बदलाव कर रहा है. हाल ही में एक नए संशोधित मोटर कानून को लागू किया गया था. इस कानून में ट्रैफिक नियमों का पालन न करने वालों पर जुर्माने की रकम को 10 गुना कर दिया गया था.
लोकल हेलमेट पर कितना लगेगा जुर्माना
जानकारी के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति दो पहिया वाहन को लोकल हेलमेट पहनकर चलाता है तो नए कानून के मुताबिक उस व्यक्ति से जुर्माने के तौर पर ₹1000 वसूला जाएगा जबकि कोई कंपनी या व्यक्ति लोकल हेलमेट बनाता हुआ पकड़ा जाता है तो उस व्यक्ति को जुर्माने के तौर पर तकरीबन दो लाख रुपया देना होगा. इतना ही नहीं जेल की सजा भी काटनी पड़ सकती है.

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