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कुंभ मेले में जाने से पहले जिलाधिकारी की सलाह को पढ़ लीजिए कहीं परेशानी में ना आ जाएं

सहारनपुर. कोविड-19 के चलते तीज त्योहारों पर रौनक गायब हो गई. डर और भय के बीच विश्वास के साथ उत्तराखंड सरकार कुंभ मेला 2021 का आयोजन कर रही है जिसके लिए बकायदा केंद्र सरकार ने गाइडलाइन जारी कर दी है. राज्य सरकार ने भी हरिद्वार पहुंचने वालों को कोविड-19 फ्री सर्टिफिकेट लाने के लिए कहा है. इसी बीच जिलाधिकारी अखिलेश सिंह ने भी सलाह जारी की है. अपने अधीनस्थ अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए जिलाधिकारी ने जनपद के लोगों को कुंभ जाने से पहले सावधानियों के बारे में जानकारी दी. साथ ही साथ सूचना विभाग के जरिए प्रेस नोट जारी करवाकर सूचना को सर्कुलेट कराया ताकि कुंभ मेला में पहुंचने के बाद श्रद्धालुओं को कोई समस्या ना हो सके.

जिलाधिकारी अखिलेश सिंह ने अपने मीटिंग हाल में अधीनस्थों के साथ बातचीत करते हुए कहा कि कुम्भ मेला-2021 में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षा, बचाव व जागरूकता के सम्बन्ध में भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने कोविड-19 के लिए दिशा निर्देश जारी किये है. उन्होंने कहा कि हरिद्वार कुम्भ मेला-2021 में जाने वाले सभी श्रद्धालुओं को दिशा निर्देशों का पालन करना जरूरी होगा.

जिलाधिकारी ने कहा कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार हरिद्वार कुम्भ मेला-2021 में भाग लेने के इच्छुक सभी भक्तों को उत्तराखंड सरकार के साथ पंजीकरण करना होगा. सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जिला अस्पताल, या अनिवार्य कोविड-19 का चिकित्सा प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा. उन्होंने आगे कहा कि केन्द्र सरकार के द्वारा जारी दिशा-निर्देशों में गर्भवती महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों और गंभीर स्वास्थ्य मुद्दों वाले लोगों और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को इस समय चल रहे महामारी के प्रकोप के कारण कुंभ मेले में शामिल नहीं होने का आग्रह किया गया है.

जिलाधिकारी ने कहा कि जारी दिशा-निर्देशों में मेले में जाने वाले श्रद्धालुओं को आरोग्य सेतु एप अपने मोबाइल में रखना जरूरी होगा. एक स्थान पर लंबे समय के लिए बड़ी संख्या में लोगों के इकट्ठे होने से शारीरिक दूरी, मास्क का प्रयोग, आदि का पालन सुनिश्चित किया जायेंगा. जिलाधिकारी ने कहा कि एक जगह भीड़ इकट्ठा होने से महामारी फैलने की आशंका बनी रह सकती है. इसके लिए कोविड के दृष्टिगत उत्तराखण्ड राज्य सरकार ने घाटों की क्षमता को ध्यान में रखते हुए हर दिन के लिए भीड़ की अधिकतम सीमा निर्धारित की है. भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के पत्र में कोविड के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों और केंद्रीय गृह मंत्रालय की पूर्व में जारी एसओपी का हवाला दिया गया है जिसमें कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए कुंभ मेले में आने वाले श्रद्धालुओं की अधिकतम संख्या निर्धारित करने को कहा गया है.

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Prakash Pandey

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