कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने कड़ा निर्णय लिया है. सोमवार शाम होते-होते जहां प्रदेश सरकार ने पहली से लेकर आठवीं तक के सभी स्कूल बंद करने का निर्णय लिया वहीं मंगलवार की दोपहर होते होते सुबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में होने वाले सभी तरह के सारे कार्यक्रमों पर रोक लगाने का ऐलान कर दिया. इतना ही नही कोरोना और त्योहारों को देखते हुए नई गाइडलाइंस भी प्रदेश सरकार ने जारी की है. सरकार ने स्पष्ट किया है कि पर्व और त्योहारों पर रोक नहीं लगाई है लेकिन संक्रमण के प्रभाव को देखते हुए लोगों को जागरूक रहने के लिए कहा गया है. नई गाइडलाइन के मुताबिक सार्वजनिक कार्यक्रमों के लिए अब जिला प्रशासन की अनुमति लेना अनिवार्य होगा.
गौरतलब है कि देश में कोरोना की बार फिर से बढ़ने लगा है. प्रदेश में भी संक्रमण के मामले धीरे-धीरे बढ़ रहे हैं जिसको लेकर सरकार ने कठोरता बरतने का फैसला लिया है.
क्या कहा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने
अफसरों को दिए निर्देश में राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सार्वजनिक स्थानों पर सामाजिक दूरी और मास्क पहनने के नियम को कड़ाई से लागू करने के लिए कहा है. रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, एयरपोर्ट पर पल्स ऑक्सीमीटर रैपिड एंटीजन टेस्ट और इंफ्रारेड थर्मोमीटर की व्यवस्था अनिवार्य रूप से करने के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए. कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग कोविड-19 की जांच को प्रभावी करने के लिए निर्देश देते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि एंटीग्रेटिड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में टीकाकरण की पूरी जानकारी के लिए विंग बनाएं. बचाव और इलाज की व्यवस्था रखी जाए. लोगों को कोरोनावायरस के बारे में लगातार जागरूक किया जाए. अपने आवास पर कोविड-19 नियंत्रण व्यवस्था की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने पब्लिक ऐड्रेस सिस्टम को सक्रिय रखने के निर्देश दिए और संक्रमण से बचाव की जानकारी के लिए प्रसार के लिए कहा. मुख्यमंत्री ने टीकाकरण केंद्र सरकार की गाइड लाइन के अनुसार संचालित करने के निर्देश दिए. इतना ही नहीं जिलाधिकारी और सीएमओ को टीकाकरण की नियमित समीक्षा के निर्देश दिए.
क्या हैं गाइडलाइंस
प्रदेश में त्योहारों को देखते हुए सतर्कता बरतने और सभी तरह के जुलूस निकालने पर प्रशासनिक अनुमति की अनिवार्यता की गई है.
सार्वजनिक कार्यक्रमों में, जुलूस में 60 साल से अधिक उम्र के व्यक्तियों या 10 साल से छोटे उम्र के बच्चों और गंभीर बीमारियों से ग्रस्त लोगों के शामिल होने पर प्रतिबंध लगाया गया है.
सार्वजनिक कार्यक्रमों में सामाजिक दूरी, अनिवार्य मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग जरूरी होगा.
कक्षा 8 तक के सभी सरकारी और सरकारी और निजी स्कूलों में 24 मार्च से 31 मार्च तक होली का अवकाश रहेगा. अन्य सभी शिक्षण संस्थान 25 मार्च से 31 मार्च तक होली का अवकाश रखेंगे जहां परीक्षाएं चल रही है वहां परीक्षाएं संपन्न कराए जाएंगे.
संक्रमण से प्रभावित प्रदेशों से आने वाले लोगों की कोविड जांच अनिवार्य रूप से कराई जाए.
पुलिस ट्रेनिंग स्कूल और अन्य प्रशिक्षण संस्थानों में लोगों का आवागमन की सीमा न्यूनतम करने के आदेश दिए गए हैं
गांव में ऐसी रहेगी व्यवस्था
प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर तथा शहरों में प्रत्येक वार्ड स्तर पर एक एक नोडल अधिकारी और कर्मी तैनात किए जाएंगे जो ग्राम निगरानी समिति के माध्यम से बाहर से आने वाले लोगों को अपनी अपनी जांच करवाने और परिणाम आने तक घर में ही रहने के लिए प्रेरित करेंगे.
कांटेक्ट ट्रेसिंग की गति को बढ़ाने के लिए कहा गया है. साथ ही पॉजिटिव व्यक्ति के सभी कांटेक्ट यानी औसतन 25 से 30 लोगों का 48 घंटे के अंदर चिन्हित करते हुए जांच कराने के निर्देश दिए गए हैं.
सभी जिलों में डेडीकेटेड अस्पताल संचालित रखने और भविष्य के लिए अन्य अस्पतालों को भी इसके लिए नोटिस देकर तैयार रखने के लिए सरकार द्वारा कहा गया है. कोविड-19 डेस्क फिर से होगा सक्रिय.
इंफ्रारेड थर्मामीटर,पल्स ऑक्सीमीटर के प्रयोग से लक्षण युक्त लोगों की पहचान करने के निर्देश.
रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डा और बस स्टेशनों पर यात्रियों की सघन कोविड-19 जांच के निर्देश.
राज्य भर में पब्लिक ऐड्रेस सिस्टम फिर से होगा क्रियाशील.
वैक्सीनेशन वेस्टेज पर रोक लगाने के निर्देश.
वैक्सीनेशन की गति बढ़ाने और वेस्टेज को हर हाल में रोकने के निर्देश.
सार्वजनिक स्थलों पर भीड़ भाड़ रोकने के लिए पुलिस को कड़े कदम उठाने के लिए निर्देश.
जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, इंटीग्रेटेड कोविड-19 सेंटर में प्रतिदिन समीक्षा बैठक करेंगे.
किसी बंदी के जेल से बाहर आने पर जिला जेल को सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन और वापसी पर कोविड-19 जांच के निर्देश.
फिर चलन में होगा मास्क
उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देश के बाद फिर से मास्क अनिवार्य होगा. इतना ही नहीं सोशल डिस्टेंसिंग के लिए भी आपको सख्ती दिखाई दे सकती है. राज्य भर में सभी प्रकार के जुलूस, सार्वजनिक कार्यक्रमों पर बिना अनुमति आयोजित करने पर रोक. त्योहारों पर रोक नहीं लेकिन सतर्कता के निर्देश.

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