नयी दिल्ली : अनलॉक 3 के बाद देश अनलॉक 4 यानी तालाबंदी खोलने के चौथे चरण की ओर देश बढ़ चला है. सरकार ने इस संबंध में आज जरूरी दिशा निर्देश जारी कर दिया. अनलॉक-4 के निर्देश 30 सितंबर तक जारी रहेंगे.
ये होंगे नियम
- इसके मुताबिक कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन का सख्ती से पालन किया जायेगा.
- कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थी अपने स्कूल अपनी इच्छा से जा सकेंगे और शिक्षक से संपर्क कर सकेंगे, लेकिन यह उनके लिए अनिवार्य नहीं होगा और इसके लिए उन्हें अभिभावन की इजाजत लेनी होगी.
- अभी स्कूल और कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे.
- 21 सितंबर से सामाजिक, एकेडेमिक, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक और राजनीतिक कार्यक्रमों को करने की इजाजत होगी लेकिन यहां सौ से ज्यादा लोग उपस्थित नहीं हो पायेंगे.
- सात सितंबर से मेट्रो सेवा शुरू कर दी जायेगी, लेकिन इसके लिए कई तरह की शर्तों का पालन करना होगा.
इन्हें नही मिली इज़ाज़त
गाइडलाइन के अनुसार अनलॉक-4 में सिनेमा हॉल, स्वीमिंग पुल, पार्क और थियेटर को खोलने की इजाजत नहीं दी गयी है.

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