Saharanpur/ uttar pradesh. बैंकों से बेफिक्र होकर लेनदेन करने वाले लोगों के लिए यह खबर पढ़ लेना बहुत जरूरी है क्योंकि जिलाधिकारी सहारनपुर अखिलेश सिंह के निर्देश के बाद अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व विनोद कुमार ने बैंकों और विभिन्न विभागों से संबंधित मामलों में आदेश जारी किए हैं. नए आदेश के मुताबिक सहारनपुर में बैंकों में पब्लिक डीलिंग सुबह 8:00 बजे से सुबह 11:00 बजे तक ही हो पाएगी. इसके बाद कोई भी बैंक पब्लिक डीलिंग नहीं कर पाएगा.
अपर जिला मजिस्ट्रेट वित्त एवं राजस्व विनोद कुमार ने जिलाधिकारी के आदेश के अनुपालन में कहा कि जिला अग्रणी बैंक मुख्य प्रबंधक सहारनपुर को जनपद में संचालित बैंकों की शाखाओं को प्रत्येक कार्य दिवस में तथा बैंक एटीएम सुबह 8:00 बजे से 11:00 बजे तक उपभोक्ताओं को खुले रखने के निर्देश दिए गए हैं साथ ही बैंकों को आदेशित किया गया है 11:00 बजे के बाद बैंक शाखाएं उपभोक्ताओं का किसी प्रकार का कार्य नहीं करेंगी.
एडीएम एफ ने जानकारी दी है कि सहारनपुर में टोटल लॉक डाउन है. जब तक लॉक डाउन चलेगा तब तक केवल जरूरी विभाग के वैध पास के साथ ही परिवहन की अनुमति होगी.
आवश्यक पूर्ति के लिए इन विभागों को लेने होंगे पास
आम आदमी के लिए आवश्यक सेवाओं की पूर्ति के लिए जिला प्रशासन (राजस्व), ग्राम्य विकास, ग्राम पंचायत, चिकित्सा विभाग, बिजली विभाग, नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत, खाद एवं रसद, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, दूरसंचार, डाक सेवाएं, बैंक, एटीएम, बीमा कंपनियां, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, पशु चिकित्सा, मंडी समिति, ई-कॉमर्स सेवाओं में तैनात अधिकारियों कर्मचारियों एवं उनके वाहनों को उनके द्वारा विभागीय परिचय पत्र अथवा अपर जिलाधिकारी न्यायिक सहारनपुर/ नोडल अधिकारी के द्वारा जारी पास के अवलोकन के बाद ही परिवहन करने की अनुमति होगी. एडीएम एफ ने जानकारी दी है कि इस संबंध में जरूरी आदेश पुलिस अधिकारियों को भेज दिया गया है. गौरतलब है कि कोरोना के चलते जनपद में लॉक डाउन चल रहा है. पूरी तरह से लोग डाउन का पालन कराने के लिए जिला प्रशासन ने कमर कस रखी है. इसका कारण यह है कि लॉक डाउन में अभी भी जनमानस अपना सहयोग नहीं दे रहे हैं.

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