चंडीगढ़ : हास्य कलाकार भारती को आज का दिन यानी खूब भाया. एक चैनल पर धार्मिक भावनाओं को भड़काने के आरोप भारती को राहत मिली है. पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने पंजाब पुलिस को हास्य कलाकार भारती सिंह के खिलाफ कोई “दंडात्मक कदम” नहीं उठाने का निर्देश दिया है. भारती समेत तीन सेलिब्रिटी पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही थी. न्यायमूर्ति सुदीप अहलूवालिया ने अगली सुनवाई के लिए 25 मार्च की तारीख़ तय की है.
क्या है मामला ?
अपने हास्य परिहास से लोगों को गुदगुदाने वाली भारती, अभिनेत्री रवीना टंडन और फ़िल्मकारा फ़रहा खान पर एक टीवी कार्यक्रम के दौरान अपनी टिप्पणियों से धार्मिक भावनाओं को कथित तौर पर आहत करने के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी. भारती के वकील अभिनव सूद ने कहा कि अब मामले की सुनवाई रवीना टंडन और फराह खान की याचिकाओं पर सुनवाई के साथ होगी. अदालत, फराह खान और रवीना टंडन को पहले ही यह राहत दे चुकी है.
क्या कहा है भारती ने?
भारती ने अपनी याचिका में, उनके ख़िलाफ़ दर्ज प्राथमिकी रद्द करने और पंजाब पुलिस की जांच पर रोक लगाने की मांग की है. गौरतलब है कि तीनों सेलिब्रिटी के खिलाफ अजनाला के क्रिश्चियन फ्रंट के अध्यक्ष, सोनू जाफर की शिकायत पर अमृतसर पुलिस ने पिछले साल दिसंबर में तीनों के खिलाफ मामला दर्ज किया था. भारती ने अपनी अपील में दलील दी है कि उन्होंने धारा 295-ए (किसी भी वर्ग की धार्मिक भावनाओं को भड़काने की मंशा से इरादतन और जानबूझकर कोई कार्य करना) के तहत कोई अपराध नहीं किया है. इसलिए न्यायालय को उनके प्रति सहानुभूति दिखाया जा चाहिए और मामले को रद्द करना चाहिए.





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