वैश्विक महामारी कोरोना के चलते देश की अर्थव्यवस्था से लेकर आम जनजीवन पर भारी प्रभाव देखने को मिला. जहां स्कूल अभी ठीक तरीके से नहीं खुल सके वहीं कई क्षेत्रों में पाबंदियां अभी जारी हैं. कोरोना के ताजा हालात को देखते हुए गृह मंत्रालय ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है. नई गाइडलाइन 1 फरवरी से लागू होकर 28 फरवरी रात 12:00 बजे तक रहेगी. नई गाइडलाइन में सिनेमा हॉल मालिकों को राहत मिली है. सरकार ने अब सिनेमा हॉल में 50 फ़ीसदी से ज्यादा लोगों को बैठने की इजाजत दी है. इसके साथ ही सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कोरोनावायरस को ध्यान में रखते हुए एस ओ पी जारी करने के निर्देश भी दिए गए हैं.
धार्मिक, खेल, मनोरंजन, सामाजिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक आयोजनों के फैसले राज्य सरकार ले सकेंगी. ट्रेनों के आवागमन, हवाई सफर, मेट्रो रेल, स्कूल, उच्च शिक्षण संस्थान, होटलों और रेस्टोरेंट्स, शॉपिंग मॉल, मल्टीप्लेक्स, एंटरटेनमेंट, पार्क, योग केंद्र और जिम को लेकर समय-समय पर एस ओ पी सरकार द्वारा जारी की जाएगी. अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर मंथन जारी है. समय-समय पर जारी होने वाली s.o.p. का कड़ाई से पालन कराने की जिम्मेदारी स्थानीय प्रशासन की होगी. स्विमिंग पूल के चाहने वालों के लिए भी राहत भरी खबर है. सरकार ने स्विमिंग पुलों को खोलने की अनुमति दी है.
नई गाइडलाइन के मुताबिक एक राज्य से दूसरे राज्य में या फिर राज्य के अंदर जाने पर किसी भी तरह की पाबंदी नहीं होगी ना ही किसी से अनुमति लेने की जरूरत होगी. निषिद्ध क्षेत्रों के बाहर कुछ को छोड़कर सभी गतिविधियों की अनुमति दे दी गई है. इस दौरान s.o.p. यानी कि मानक संचालन प्रक्रिया का पालन करना अनिवार्य होगा. हालांकि सरकार ने कई क्षेत्रों में अधिकतम 50 फीसदी क्षमता के साथ खोलने की अनुमति पूर्व में ही जारी कर दी थी.
ऐसे स्थान जो बंद हैं वह 200 लोग इकट्ठा हो सकेंगे. नई गाइडलाइन के मुताबिक संबंधित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एस ओ पी के मुताबिक जमावड़े की अनुमति दी जाएगी. पूर्व में थियेटरों को 50 फ़ीसदी क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दी गई थी जो अब बढ़ाई जा सकेगी. इसके लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय गृह मंत्रालय के साथ चर्चा कर पुनः s&op जारी करेगा. स्विमिंग पुल अब सभी के लिए खुल सकेंगे, ऐसा गाइडलाइन में कहा गया है.
गाइडलाइन खास बिंदु
सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में सरकारें मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग समेत सभी जरूरी नियमों का पालन करवाना तय करेंगी.
डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी जरूरत के हिसाब से कंटेनमेंट जोन तय कर सकेंगी, लेकिन इसके लिए हेल्थ मिनिस्ट्री के निर्देशों का ध्यान रखना होगा.
जिला, पुलिस और नगरपालिका के अधिकारी कंटेनमेंट जोन में कड़ाई से सभी उपाय लागू करने के लिए जिम्मेदार होंगे.
राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सरकारें इस बारे में संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय करेंगी.
इंटरनेशनल एयर ट्रैवल पर गृह मंत्रालय की सलाह के बाद मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन फैसला लेगी.
65 साल से ज्यादा उम्र के लोग, प्रेग्नेंट महिलाएं और 10 से कम उम्र के बच्चों को खास सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है.
पैसेंजर ट्रेन, स्कूल, होटल और रेस्टोरेंट जैसी कई मूवमेंट के लिए पहले ही SOPs जारी की जा चुकी हैं.उनका सख्ती से पालन करना होगा.
कंटेनमेंट जोन के बाहर सोशल, रिलीजस, स्पोर्ट्स, इंटरटेनमेंट, एजुकेशनल, कल्चरल गैदरिंग के लिए राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की SOP के मुताबिक अनुमति दी जाएगी.
अब सभी तरह के एक्जीविशन हॉल खोले जा सकेंगे. इसके लिए डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स SOP जारी करेगा.
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