उत्तर प्रदेश का सहारनपुर. पिछले दिनों जिले में लगातार कोरोना संक्रमण के मामलों में उछाल को देखते हुए जिलाधिकारी अखिलेश सिंह ने 703 स्थानों को कंटेनमेंट जोन में चिन्हित कर उनकी घोषणा की है. उन्होंने बताया कि संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए और लॉकडाउन की व्यवस्था को मजबूत करने के लिए इस व्यवस्था को लागू किया गया है.
जिलाधिकारी अखिलेश सिंह ने अपने आदेश और उसके उद्देश्य को बताया कहा
“जनपद के चिन्हित कंटेनमेंट जोन क्षेत्रों में किसी भी व्यक्ति के आने जाने पर अगले आदेशों तक पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा. कंटेनमेंट जोन में पूर्व में जारी किए गए सभी पास और अनुमति पत्र निरस्त कर दिए गए हैं.”
जिलाधिकारी अखिलेश सिंह के मुताबिक
“कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन की व्यवस्था को सुदृढ़ करने तथा कंटेनमेंट जोन को सील करने के उद्देश्य से लोक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के हित में तथा लोक पर शांति भंग होने की संभावना के दृष्टिगत यह निर्णय लिया गया है.”
अपनी बात को आगे जारी रखते हुए जिलाधिकारी ने कहा
“विभिन्न क्षेत्रों में कोविड-19 केसों का निवास पाया गया है अर्थात कंटेनमेंट जोन की सीमा जिनको बैरियर लगाकर चिन्हित कर दिया गया है, के भीतर अभी तक पुलिस कर्मी, स्वास्थ्य कर्मी, सफाई कर्मी, दैनिक आपूर्ति कर्मी एवं जिला प्रशासन द्वारा अनुमन्य व्यक्ति को छोड़कर प्रवेश एवं निकास प्रतिबंधित रहेगा.”
आदेशों की अवहेलना पर जिलाधिकारी ने बताया कि20
” आदेश के प्रवर्तन परिवाद दाखिल करने, एफ आई आर दर्ज करने, विधि द्वारा विहित प्रक्रिया में कार्यवाही करने की जिम्मेदारी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक या उनके द्वारा अधिकृत प्राधिकारी की होगी.




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